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Moradabad News: तीन से अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 200 चालकों का डीएल निलंबित
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रादाबाद। परिवहन विभाग ने पिछले तीन महीने में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 200 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया। इन लोगों ने एक महीने में लगातार तीन से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट न पहनने, सिग्नल जंप करने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर डीएल पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
परिवहन विभाग ने एक महीने के भीतर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 80 चालकों का डीएल निलंबित किया है। पिछले तीन महीने के आंकड़े के अनुसार दिसंबर में सबसे अधिक डीएल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार लाल बत्ती जंप करने, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, माल वाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाने, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन से अधिक चालान पाए जाने वाले व्यक्ति निरस्त करने का प्रावधान है। जिले में प्रतिदिन सैकड़ों चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। एआरटीओ हरिओम ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से हर महीने ओवर लोडिंग समेत अन्य के 150 अधिक वाहनों के चालान किए जाते हैं। कई वाहन ऐसे भी मिलते हैं जिनका चालान एक महीने में चार से पांच बार रहता है।
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बिना परमिट के 150 से अधिक वाहनों का चालान
-परिवहन विभाग के अनुसार मुरादाबाद जिले में पिछले नौ महीने में बिना परमिट के चलने वाले 150 से अधिक कॉमर्शियल वाहनों का चालान भी किया गया है। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर करीब 200 कॉमर्शियल वाहनों का चालान किया गया।
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-यदि कोई भी वाहन चालक तीन से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका डीएल निलंबित करने का प्रावधान है। वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए चालकों को जानकारी दी जाती है।- राजेश सिंह, (प्रशासन) आरटीओ
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बिना परमिट के 150 से अधिक वाहनों का चालान
-परिवहन विभाग के अनुसार मुरादाबाद जिले में पिछले नौ महीने में बिना परमिट के चलने वाले 150 से अधिक कॉमर्शियल वाहनों का चालान भी किया गया है। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर करीब 200 कॉमर्शियल वाहनों का चालान किया गया।
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-यदि कोई भी वाहन चालक तीन से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका डीएल निलंबित करने का प्रावधान है। वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए चालकों को जानकारी दी जाती है।- राजेश सिंह, (प्रशासन) आरटीओ
