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संभल बिजली चोरी: दिवंगत पूर्व सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के नाम भी नोटिस जारी, पोते पर लगा 1.91 करोड़ का जुर्माना

अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Sun, 22 Dec 2024 05:10 PM IST
सार

बिजली विभाग ने दिवंगत पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और उनके पोते सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम पर लगे मीटर जांच के लिए संभल विद्युत परीक्षणशाला भेजे हैं। विभाग ने 23 दिसंबर को मीटर की अंतिम जांच के लिए उन्हें या उनके प्रतिनिधि को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। पिछली जांच में अनुपस्थिति के कारण यह समय निर्धारित किया गया है।

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Sambhal: Notice issued in name of late former MP Shafiqur Rahman Barq, grandson fined Rs 1.91 crore
संभल के पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : संवाद
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विस्तार
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दिवंगत पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क व उनके पोते सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम से लगे दो मीटर बिजली विभाग ने जांच के लिए विद्युत परीक्षणशाला भेजे हैं। इस विद्युत परीक्षणशाला के एक्सईएन सुप्रीत सिंह ने दिवंगत पूर्व सांसद और सांसद के नाम से नोटिस जारी किए हैं। 

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नोटिस में कहा गया है कि 19 दिसंबर को विद्युत परीक्षणशाला में मीटर की जांच के लिए सांसद व पूर्व सांसद के प्रतिनिधि को बुलाया गया था लेकिन वह कुछ समय के बाद चले गए और बार-बार फोन करने के बाद भी नहीं आए। इसलिए जांच नहीं हो सकी। इसलिए अब मीटर के परीक्षण के लिए 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है।
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इसमें कहा है कि आप स्वयं अथवा आपके अधिकृत प्रतिनिधि विद्युत परीक्षणशाला संभल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिससे आपके मीटर की अंतिम जांच आपके समक्ष की जा सके। इसके बाद अंतिम जांच में पाए गए परिणाम आपके समक्ष ही घोषित किये जा सके।

सांसद पर लगा है 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना

सपा के संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय में स्थित घर में बिजली चोरी का मामला पकड़े जाने पर बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सांसद को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय पर सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया जाता है तो राजस्व वसूली की कार्रवाइ्र आगे बढ़ेगी।


अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि जुर्माना तय होने के बाद सांसद को नोटिस जारी किया गया है। तय समय सीमा में सांसद को जवाब देना है। यदि वह तय समय सीमा में जवाब नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी। सांसद के घर 16 किलोवाट से ज्यादा भार चेकिंग में मिला था।

सांसद और पूर्व सांसद के नाम से दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे थे। अन्य भार को बिजली चोरी मानते हुए जुर्माना लगाया गया है।

जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश करने वाले युवक समेत पांच पर रिपोर्ट

जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश करने वाले मोहल्ला कोटगर्वी निवासी अजय शर्मा समेत चार-पांच अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। जबकि उसके अन्य साथियों की जांच पड़ताल की जा रही है।  

संभल कोतवाली में तैनात दरोगा दीपक राठी ने बताया कि वह कांस्टेबल सचिन कुमार और अंकित कुमार के साथ जामा मस्जिद के गेट पर तैनात थे। इस दौरान नमाजी आ रहे थे। करीब 1:30 बजे मोहल्ला कोटगर्वी निवासी अजय शर्मा और अपने चार-पांच साथियों के साथ समूह बनाकर जामा मस्जिद के पास पहुंचे और सीढि़यों के पास आकर रूक गए।

आरोपियों ने धारा 163 का उल्लंघन किया। साथ ही माहौल खराब करने का अंदेशा पैदा किया है। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी को बीएनएस की धारा 223 (बी) में नामजद करते हुए 4-5 अज्ञात को आरोपी बनाया है। अज्ञात आरोपियों की जांच पड़ताल की जा रही है। 

क्या है बीएनएस की धारा 223 (बी) : अगर आदेश का उल्लंघन करने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो या इससे दंगा व झगड़ा पैदा हो तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 223 (बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें अधिकतम एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।

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