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Muzaffarnagar News: अंकित हत्याकांड में तीन आरोपी दोषमुक्त
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मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, एफटीसी कोर्ट नंबर तीन के पीठासीन अधिकारी रवि दिवाकर ने हत्या के एक मामले में सुनवाई कर साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
थाना रामराज क्षेत्र के गांव जीवनपुरी निवासी मोहित ने 16 अक्तूबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भाई अंकित शाम के करीब सात बजे गांव के फार्म हाउस से खाना लेने जाने की बात कहकर गया था। लेकिन वह रात में वापस नही लौटा और अगले दिन सवेरे उसका शव जयपाल के खेत के पास चकरोड़ पर पड़ा मिला था।
बताया कि उसको दो गोलियां मारी गई थी। दौरान विवेचना तीन अभियुक्त रणवीर, रणधीर पुत्रगण गिरवर तथा कुलदीप निवासी जीवन पुरी के नाम प्रकाश में आए थे। जो मूल रूप से गावं पीनना के रहने वाले थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने आला ए कत्ल तमंचे बरामद किये थे। इस मामले में अभियोजन की और से 10 गवाह पेश किये गये। अभियुक्त गण की और से दो गवाह पेश किये ।
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इस मामले में अभियुक्तगण की और से अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने पैरवी की। बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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मंदिर में चोरी के आरोपी को मिली जमानत
मुजफ्फरनगर। वहलना चौक और जाट कॉलोनी के शिव मंदिर में पांच मई 2026 को चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रत्नेश कुमार निवासी योगेंद्र् पुरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर उससे चोरी का सामान भी बरामद दर्शाया था। आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। प्रार्थना पत्र पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने सुनवाई की। घटना का काई चश्मदीद गवाह और सीसीटीवी एवं सीडीआर प्रस्तुत न करने पर आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया।
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थाना रामराज क्षेत्र के गांव जीवनपुरी निवासी मोहित ने 16 अक्तूबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भाई अंकित शाम के करीब सात बजे गांव के फार्म हाउस से खाना लेने जाने की बात कहकर गया था। लेकिन वह रात में वापस नही लौटा और अगले दिन सवेरे उसका शव जयपाल के खेत के पास चकरोड़ पर पड़ा मिला था।
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बताया कि उसको दो गोलियां मारी गई थी। दौरान विवेचना तीन अभियुक्त रणवीर, रणधीर पुत्रगण गिरवर तथा कुलदीप निवासी जीवन पुरी के नाम प्रकाश में आए थे। जो मूल रूप से गावं पीनना के रहने वाले थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने आला ए कत्ल तमंचे बरामद किये थे। इस मामले में अभियोजन की और से 10 गवाह पेश किये गये। अभियुक्त गण की और से दो गवाह पेश किये ।
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इस मामले में अभियुक्तगण की और से अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने पैरवी की। बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
मंदिर में चोरी के आरोपी को मिली जमानत
मुजफ्फरनगर। वहलना चौक और जाट कॉलोनी के शिव मंदिर में पांच मई 2026 को चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रत्नेश कुमार निवासी योगेंद्र् पुरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर उससे चोरी का सामान भी बरामद दर्शाया था। आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। प्रार्थना पत्र पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने सुनवाई की। घटना का काई चश्मदीद गवाह और सीसीटीवी एवं सीडीआर प्रस्तुत न करने पर आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया।