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Rampur News: पीडब्लूडी की जमीन पर बनी मजार-मस्जिद हटाने का नोटिस
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रामपुर। लोक निर्माण विभाग ने अपने ही विभाग की भूमि पर कथित अवैध रूप से निर्मित मजार व मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। विभाग ने मुतवल्ली को सात दिन के भीतर निर्माण हटाकर सरकारी भूमि खाली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है।
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता (स्टोर) की ओर से जारी नोटिस के अनुसार मौजूदा मजार व मस्जिद शहर के मोहल्ला चिरान स्थित प्रांतीय खंड के खंडीय भंडार परिसर स्थित सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाई गई है। विभाग का कहना है कि इस अवैध कब्जे के कारण निर्माण सामग्री के रखरखाव, सरकारी वाहनों के आवागमन और विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि मजार व मस्जिद पर बाहरी लोगों की आवाजाही के चलते परिसर में बने विभागीय आवासों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा, निजता और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विभाग ने नोटिस में मुतवल्ली से कहा है कि यदि उनके पास उक्त भूमि पर निर्माण से जुड़े कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य हैं तो वे नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर स्वयं प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें।
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नोटिस में चेतावनी दी गई है कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया जाएगा और बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस नोटिस की प्रतिलिपि डीएम, एसपी के साथ ही एसडीएम सदर को भी भेजी गई है। अधिशासी अभियंता केवी सिंह ने बताया कि विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण की जानकारी आई थी,जिसके बाद उक्त जमीन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
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लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता (स्टोर) की ओर से जारी नोटिस के अनुसार मौजूदा मजार व मस्जिद शहर के मोहल्ला चिरान स्थित प्रांतीय खंड के खंडीय भंडार परिसर स्थित सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाई गई है। विभाग का कहना है कि इस अवैध कब्जे के कारण निर्माण सामग्री के रखरखाव, सरकारी वाहनों के आवागमन और विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।
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नोटिस में यह भी कहा गया है कि मजार व मस्जिद पर बाहरी लोगों की आवाजाही के चलते परिसर में बने विभागीय आवासों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा, निजता और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विभाग ने नोटिस में मुतवल्ली से कहा है कि यदि उनके पास उक्त भूमि पर निर्माण से जुड़े कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य हैं तो वे नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर स्वयं प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें।
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नोटिस में चेतावनी दी गई है कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया जाएगा और बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस नोटिस की प्रतिलिपि डीएम, एसपी के साथ ही एसडीएम सदर को भी भेजी गई है। अधिशासी अभियंता केवी सिंह ने बताया कि विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण की जानकारी आई थी,जिसके बाद उक्त जमीन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।