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Saharanpur News: हत्या के प्रयास में पांच को तीन साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 03 Apr 2026 12:56 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत पिंटू, अजमेर, ब्रिजेश, राजेश और वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषियों ने बेइज्जती का बदला लेने और पंखा ठीक न होने की शिकायत करने पर हमला किया था।
वादी यशपाल सिंह ने थाना देवबंद में तहरीर दी थी। बताया कि पिंटू व ब्रिजेश बिजली के उपकरणों को ठीक करने का कार्य करते हैं। घटना से पहले मैंने पिंटू व ब्रिजेश को पंखा ठीक करने के लिए दिया था। 21 मार्च 2014 को मेरे भाई ने पंखा चलाकर देखा तो वह नहीं चला। उसी दिन मेरा भाई इन दोनों के घर गया और बताया कि पंखा ठीक नहीं हुआ है। तुमने झूठ बोलकर मुझसे ढाई सौ रुपये ले लिए हैं। इस बात पर पिंटू और ब्रिजेश ने मेरे भाई के साथ अभद्र व्यवहार किया।
कहा कि तुमने हमारी बेइज्जती की है। 22 मार्च 2014 को सुबह सात बजे हम सभी अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी सभी पांचों पिंटू, अजमेर, ब्रिजेश, राजेश और वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश ने हथियार से हमला कर जान से मारने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर अन्य लोगों के आने पर सभी धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।
मामले को विवेचना के बाद अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
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वादी यशपाल सिंह ने थाना देवबंद में तहरीर दी थी। बताया कि पिंटू व ब्रिजेश बिजली के उपकरणों को ठीक करने का कार्य करते हैं। घटना से पहले मैंने पिंटू व ब्रिजेश को पंखा ठीक करने के लिए दिया था। 21 मार्च 2014 को मेरे भाई ने पंखा चलाकर देखा तो वह नहीं चला। उसी दिन मेरा भाई इन दोनों के घर गया और बताया कि पंखा ठीक नहीं हुआ है। तुमने झूठ बोलकर मुझसे ढाई सौ रुपये ले लिए हैं। इस बात पर पिंटू और ब्रिजेश ने मेरे भाई के साथ अभद्र व्यवहार किया।
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कहा कि तुमने हमारी बेइज्जती की है। 22 मार्च 2014 को सुबह सात बजे हम सभी अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी सभी पांचों पिंटू, अजमेर, ब्रिजेश, राजेश और वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश ने हथियार से हमला कर जान से मारने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर अन्य लोगों के आने पर सभी धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।
मामले को विवेचना के बाद अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।