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Saharanpur News: होटल मालिक से 50 लाख की धोखाधड़ी, तीन पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:31 AM IST
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सहारनपुर। दिल्ली रोड स्थित केआर प्लाजा होटल मालिक धीरज सैनी ने प्रॉपर्टी डीलर समेत तीन लोगों पर 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मनोहरपुर निवासी धीरज सैनी ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि दिल्ली रोड पर केआर प्लाजा होटल है। कारोबार को सुचारु चलाने के लिए बिजनौर की एक संस्था से 15 करोड़ रुपये का लोन लिया। इसकी किस्त 70-75 लाख रुपये सालाना अदा करनी पड़ती है। होटल व्यवसाय में नुकसान होता आ रहा है। इसी का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी डीलर ने दिल्ली के एक कथित बिल्डर के नाम पर उनकी 22 हजार वर्ग गज भूमि पर निर्माण और लाभ में हिस्सेदारी का झांसा दिया। इसके बाद स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित कोठी का सौदा 1.50 करोड़ रुपये में तय बताया गया, लेकिन कथित तौर पर कूटरचित इकरारनामा तैयार कर रकम बढ़ाकर 3.44 करोड़ रुपये दर्शा दी गई।
आरोप है कि पीड़ित की रिहायशी संपत्ति गिरवी रखवाकर 50 लाख रुपये दिलवाए गए, जिसमें से 11 लाख नकद और शेष बैंक के माध्यम से दिए गए। बाद में न तो बैनामा कराया गया और न ही रकम लौटाई गई। विरोध करने पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित ने एसएसपी से लेकर थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस ने राजकुमार, गोपाल किशन और संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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मनोहरपुर निवासी धीरज सैनी ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि दिल्ली रोड पर केआर प्लाजा होटल है। कारोबार को सुचारु चलाने के लिए बिजनौर की एक संस्था से 15 करोड़ रुपये का लोन लिया। इसकी किस्त 70-75 लाख रुपये सालाना अदा करनी पड़ती है। होटल व्यवसाय में नुकसान होता आ रहा है। इसी का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी डीलर ने दिल्ली के एक कथित बिल्डर के नाम पर उनकी 22 हजार वर्ग गज भूमि पर निर्माण और लाभ में हिस्सेदारी का झांसा दिया। इसके बाद स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित कोठी का सौदा 1.50 करोड़ रुपये में तय बताया गया, लेकिन कथित तौर पर कूटरचित इकरारनामा तैयार कर रकम बढ़ाकर 3.44 करोड़ रुपये दर्शा दी गई।
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आरोप है कि पीड़ित की रिहायशी संपत्ति गिरवी रखवाकर 50 लाख रुपये दिलवाए गए, जिसमें से 11 लाख नकद और शेष बैंक के माध्यम से दिए गए। बाद में न तो बैनामा कराया गया और न ही रकम लौटाई गई। विरोध करने पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित ने एसएसपी से लेकर थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस ने राजकुमार, गोपाल किशन और संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
