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Sambhal News: बाइक चोरी कर बेचने के मामले में दोषी को सात वर्ष की कैद
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चंदौसी। न्यायालय ने बाइक चोरी कर बेचने के मामले में एक दोषी को सात वर्ष दो माह के कठोर कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना गुन्नौर में तत्कालीन एचसीपी विजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि नौ जनवरी 2017 को चेकिंग के दौरान गांव लहरा नगला श्याम से एक व्यक्ति को बाइक के साथ पकड़ा था। जबकि उसका साथी भाग गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम फूल सिंह निवासी गांव रिजवाना थाना गुन्नौर का होना बताया।
तलाशी में 312 बोर की पौनिया व दो जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामद बाइक को अपने भागे हुए साथी नेमपाल द्वारा गाजियाबाद से चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। इतना ही नहीं एक बाइक और कंप्यूटर व उसके उपकरण भी चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने फूल सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने फूल सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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थाना गुन्नौर में तत्कालीन एचसीपी विजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि नौ जनवरी 2017 को चेकिंग के दौरान गांव लहरा नगला श्याम से एक व्यक्ति को बाइक के साथ पकड़ा था। जबकि उसका साथी भाग गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम फूल सिंह निवासी गांव रिजवाना थाना गुन्नौर का होना बताया।
तलाशी में 312 बोर की पौनिया व दो जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामद बाइक को अपने भागे हुए साथी नेमपाल द्वारा गाजियाबाद से चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। इतना ही नहीं एक बाइक और कंप्यूटर व उसके उपकरण भी चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने फूल सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने फूल सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।