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Sambhal News: हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 02:34 AM IST
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Three brothers get life imprisonment in murder case
चंदौसी। संभल कोतवाली क्षेत्र के वर्ष 2021 में हुए हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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पांच साल पहले अकील अहमद ने कोतवाली संभल पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई रिहान 30 जुलाई 2021 को रोज की तरह चमन सराय में तंदूर लगा कर रोटी बना रहा था। दोपहर तीन बजे सलीम निवासी चमन सराय रोटियों का ऑर्डर देकर जल्दी करने लगा। रिहान ने इंतजार करने को कहा तो गालीगलौज की।
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उसके भाई ने मना किया तो सलीम उर्फ पुतला व इसके भाई सलमान व जावेद ने मिलकर रिहान के साथ मारपीट की। सलमान ने चाकू से रिहान पर वार किए। मुरादाबाद में इलाज के दौरान रिहान की मौत हो गई थी। पुलिस ने सलमान, सलीम उर्फ पुतला व जावेद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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बृहस्पतिवार को अदालत ने तीनों को दोषसिद्ध किया था। शुक्रवार को सलीम उर्फ पुतला, जावेद व सलमान को सजा सुनाई गई। सलमान को 1.70 लाख, सलीम को 1.55 लाख और जावेद को एक लाख का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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