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Shravasti News: महिला की हत्या कर शव छिपाने के दोषी को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sun, 29 Mar 2026 12:18 AM IST
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श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र की इमलिया निवासी फूलन देवी की हत्या व शव छिपाने के प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने शनिवार को दोषी ध्रुव कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ध्रुव पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मल्हीपुर क्षेत्र के गजोबरी गांव के पास 21 दिसंबर 2022 को अज्ञात महिला का शव मिला था। शव की पहचान के लिए पुलिस ने जगह-जगह पोस्टर लगाए थे, जिन्हें देखकर सोनवा क्षेत्र के इमलिया गांव निवासी जानकी प्रसाद अपनी बेटियों के साथ मल्हीपुर थाना पहुंचे और उनकी बेटियों ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान अपनी मां फूलन देवी के रूप में की।
डीएनए जांच में मृतका के फूलन देवी होने की पुष्टि हो गई। फूलन देवी के पति की तहरीर पुलिस ने लक्ष्मनपुर कोठी निवासी ध्रुव कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान फूलन देवी के अपने गांव की ही एक महिला के साथ घर से निकलने व दो अन्य लोगों के साथ बाइक पर बैठकर जाने की बात सामने आई।
फूलन देवी के साथ गई महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपित उसे फूलन देवी के साथ मटेहिया गांव लेकर गए थे। वहां उसे छोड़ने के बाद फूलनदेवी को लेकर कहीं चले गए थे। पुलिस जांच में दो लोगों के फूलन देवी के घर आने-जाने की जानकारी भी सामने आई।
गवाहों के बयान में यह तथ्य सामने आया था कि घटना में लक्ष्मनपुर कोठी निवासी साहबदीन का नाम भी शामिल था, लेकिन विवेचक ने उसको आरोपित नहीं बनाया था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर साहबदीन को न्यायालय ने तलब किया है। वहीं, सुनाई व विचार के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने इस मामले में आरोपी ध्रुव कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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मल्हीपुर क्षेत्र के गजोबरी गांव के पास 21 दिसंबर 2022 को अज्ञात महिला का शव मिला था। शव की पहचान के लिए पुलिस ने जगह-जगह पोस्टर लगाए थे, जिन्हें देखकर सोनवा क्षेत्र के इमलिया गांव निवासी जानकी प्रसाद अपनी बेटियों के साथ मल्हीपुर थाना पहुंचे और उनकी बेटियों ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान अपनी मां फूलन देवी के रूप में की।
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डीएनए जांच में मृतका के फूलन देवी होने की पुष्टि हो गई। फूलन देवी के पति की तहरीर पुलिस ने लक्ष्मनपुर कोठी निवासी ध्रुव कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान फूलन देवी के अपने गांव की ही एक महिला के साथ घर से निकलने व दो अन्य लोगों के साथ बाइक पर बैठकर जाने की बात सामने आई।
फूलन देवी के साथ गई महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपित उसे फूलन देवी के साथ मटेहिया गांव लेकर गए थे। वहां उसे छोड़ने के बाद फूलनदेवी को लेकर कहीं चले गए थे। पुलिस जांच में दो लोगों के फूलन देवी के घर आने-जाने की जानकारी भी सामने आई।
गवाहों के बयान में यह तथ्य सामने आया था कि घटना में लक्ष्मनपुर कोठी निवासी साहबदीन का नाम भी शामिल था, लेकिन विवेचक ने उसको आरोपित नहीं बनाया था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर साहबदीन को न्यायालय ने तलब किया है। वहीं, सुनाई व विचार के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने इस मामले में आरोपी ध्रुव कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।