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Siddharthnagar News: नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को छह वर्ष कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:42 PM IST
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सिद्धार्थनगर। एएसजे और पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने भवानीगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक वर्ष पूर्व नाबालिग से छेड़खानी की घटना में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई कर कोर्ट ने भवानीगंज थाना क्षेत्र के बनकटी गांव निवासी जगतराम चौहान को सजा सुनाई है। संवाद
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मारपीट के तीन दोषियों को सजा
सिद्धार्थनगर। एएसजे, एसपीएल, एससी एसटी एक्ट त्रिभुवननाथ की कोर्ट ने सदर थाना क्षेत्र में मारपीट के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक को 3500-3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने उसका थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के टोला गौरा निवासी नीलम पांडेय, उसका थाना क्षेत्र के तिघरा गांव के टोला महुरईयां निवासी रेनू यादव और उसका कस्बा के सुभाषनगर वार्ड निवासी सुनीता को सजा सुनाई है। संवाद
मारपीट के तीन दोषियों को सजा
सिद्धार्थनगर। एएसजे, एसपीएल, एससी एसटी एक्ट त्रिभुवननाथ की कोर्ट ने सदर थाना क्षेत्र में मारपीट के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक को 3500-3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने उसका थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के टोला गौरा निवासी नीलम पांडेय, उसका थाना क्षेत्र के तिघरा गांव के टोला महुरईयां निवासी रेनू यादव और उसका कस्बा के सुभाषनगर वार्ड निवासी सुनीता को सजा सुनाई है। संवाद
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