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Sonebhadra News: तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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सोनभद्र। राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बचाव पक्ष ने आरोपी के मनोरोगी होने की दलील दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
पीडि़ता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह मायके में आई थी। उसकी तीन वर्षीय बेटी गत 29 अगस्त की सुबह 10 बजे के करीब गांव के सरकारी स्कूल के पास पीपल के पेड़ के नीचे खेल रही थी। तभी वहां अनूप पटेल पहुंचा और उसकी पुत्री को स्कूल के शौचालय के पास ले जाकर दुष्कर्म किया।
गंभीर हालत में पीड़िता को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के लिए भर्ती कराने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने प्रकरण की जानकारी ली और प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष की तरफ से न्यायालय में दलील दी गई थी कि वह अपनी मां का इकलौता पुत्र है और मानसिक रोगी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप को भी गलत ठहराया गया।
अदालत ने पाया कि मासूम ने पुलिस को दी गई जानकारी में आरोपों की पुष्टि की है। मेडिकल रिपोर्ट से भी दुष्कर्म की बात सामने आई है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती।
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गंभीर हालत में पीड़िता को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के लिए भर्ती कराने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने प्रकरण की जानकारी ली और प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष की तरफ से न्यायालय में दलील दी गई थी कि वह अपनी मां का इकलौता पुत्र है और मानसिक रोगी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप को भी गलत ठहराया गया।
अदालत ने पाया कि मासूम ने पुलिस को दी गई जानकारी में आरोपों की पुष्टि की है। मेडिकल रिपोर्ट से भी दुष्कर्म की बात सामने आई है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती।