UP: सामूहिक विवाह के लिए शादीशुदा जोड़ों ने भी किया आवेदन, जांच में खुली पोल; अफसरों ने पकड़ा सिर
Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से यह मामला सामने आने पर अफसरों ने अपना सिर पकड़ा लिया। इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपी जोड़े सरकारी लाभ पाने की जुगत बैठाने में लगे हुए थे।
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सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 466 निर्धन कन्याएं 25 नवंबर को डायट परिसर में शादी के बंधन में बंधेंगी। विवाह के लिए प्राप्त आवेदनों में कई अपात्र पाए गए हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें शादीशुदा लोग भी सामूहिक विवाह के जरिये सरकारी लाभ पाने की जुगत में लगे हुए थे। जांच के बाद ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है।
इस बार सरकार ने जोड़ों को दिए जाने उपहार (लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि और सामग्री) के मद में खर्च की सीमा 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी है। इसमें 60 हजार दुल्हन के खाते में और 25 हजार को उसको दी जाने वाली सामग्री पर खर्च किए जाएंगे। 15 हजार विवाह आयोजन पर खर्च किया जाना है।
इसके लिए आय की पात्रता भी दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। इसको देखते हुए इस बार आवेदन की सीमा लगभग 1200 तक पहुंच गई थी। इसमें कई नाम ऐसे भी थे जिन्होंने एक वर्ष पूर्व आवेदन कर रखा था। जांच के दौरान पता चला कि इस अवधि में आवेदन करने वाले कई जोड़ों ने जहां शादी रचा ली है। वहीं कई ऐसे भी नाम पाए गए हैं जिन्होंने पहले ही शादी रचा ली थी लेकिन आवेदन के जरिए सरकारी लाभ पाने की जुगत बैठाने में लगे हुए थे।
बारातियों-घरातियों के लिए खास होगा नया मेन्यू
आयोजन को जहां भव्य तरीके से कराने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं इस बार बारातियों-घरातियों के भोजन का भी नया मेन्यू बनाया गया है। इसके लिए नाश्ता और भोजन की थाली में व्यंजनों की संख्या तो बढ़ाई ही जाएगी। विदाई के समय वर-वधू को ड्राई फूट की टोकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। गृहस्थी के लिए कुल 24 सामग्री प्रदान की जाएगी।
एक तरफ बैंड बाजा तो दूसरी तरफ बजेगी शहनाई
आयोजन स्थल पर जहां बैंड बाजे के साथ बारातियों का स्वागत किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम समाप्ति तक शहनाई की गूंज सुनाई देती रहेगी। पात्रता के लिए जहां कन्या के अभिभावक को जिले का मूल निवासी होना जरूरी बनाया गया है। वहीं कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी। कन्या के खाते में दांपत्य जीवन के लिए 60 हजार की राशि भेजी जा सके इसके लिए उसका बैंक खाता रहना जरूरी है। आवेदन के साथ कन्या-वर दोनों की पासपोर्ट फोटो लगी रहनी चाहिए।
आयोजन में इनको दी जा रही खास तरजीह : सामूहिक विवाह में जहां निराश्रित कन्या, विधवा, दिव्यांग की पुत्री या ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उसे जहां वरीयता दी जाएगी। वहीं इस आयोजन के जरिए विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का भी विवाह कराया जा सकता है।
डीएम के निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 25 नवंबर को सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान 466 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। जांच में कई लोग अपात्र पाए गए हैं। कई ऐसे भी मिले हैं, जो पहले से शादीशुदा हैं। ऐसे लोगों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। - ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र।