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Sultanpur News: रंगदारी व गैंगस्टर के दोषी को पांच साल की सजा
Fri, 31 Jul 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 31 Jul 2026 11:38 PM IST
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सुल्तानपुर। 23 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आरोपी निसार अहमद को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष जज राकेश यादव की अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। निसार अहमद ने शुक्रवार को अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निसार अहमद को दोषी ठहराया। यह मामला 23 जुलाई 2003 को कोतवाली नगर थाने के करौंदिया निवासी श्यामकली ने दर्ज कराया था। श्यामकली ने निसार अहमद, उसके पिता मंसूर अहमद और सह आरोपी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ शिकायत की थी।
वादी के अनुसार, निसार अहमद पर उसके पति की हत्या का केस चल रहा था। 23 जुलाई 2003 को जब श्यामकली पैरवी के लिए अदालत गई, तो मंसूर अहमद ने निसार और राजेंद्र प्रसाद के जरिये धमकी भरा संदेश भेजा। दस हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई और हत्या का केस खत्म करने का दबाव बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गैंगस्टर लगाया गया था।
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विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निसार अहमद को दोषी ठहराया। यह मामला 23 जुलाई 2003 को कोतवाली नगर थाने के करौंदिया निवासी श्यामकली ने दर्ज कराया था। श्यामकली ने निसार अहमद, उसके पिता मंसूर अहमद और सह आरोपी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ शिकायत की थी।
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वादी के अनुसार, निसार अहमद पर उसके पति की हत्या का केस चल रहा था। 23 जुलाई 2003 को जब श्यामकली पैरवी के लिए अदालत गई, तो मंसूर अहमद ने निसार और राजेंद्र प्रसाद के जरिये धमकी भरा संदेश भेजा। दस हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई और हत्या का केस खत्म करने का दबाव बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गैंगस्टर लगाया गया था।
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