सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Three people, including a brother, get life imprisonment in the Shadab murder case

Sultanpur News: शादाब हत्याकांड में सगे भाई सहित तीन को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 11 Mar 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Three people, including a brother, get life imprisonment in the Shadab murder case
विज्ञापन
सुल्तानपुर। शादाब हत्याकांड में चार दिन पहले दोषी ठहराए गए सगे भाइयों सहित तीन दोषियों की सजा पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और कुल 2,12,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।
Trending Videos

कोतवाली नगर के भुवापुर निवासी शमशाद खां ने तीन मई 2018 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक, रंजिश में गांव के आरोपी सगे भाई वदूद, वसीम, सह आरोपी आफताब व एक बाल अपचारी हाथों में बंदूक व अन्य असलहे लेकर आए और जान से मार डालने की धमकी देते हुए ललकारने लगे। आरोपी वदूद ने लाइसेंसी बंदूक से वादी के भतीजे मो. शादाब को गोली मार दी, जिसकी वजह से मौके पर उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

वादी ने वदूद व अन्य के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले से जुड़े एक बाल अपचारी के खिलाफ किशोर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जहां मामला लंबित है। आरोपी वदूद के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट सहित अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश की गई थी। शेष दो आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश की गई थी।
तीनों लोगों के खिलाफ एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रायल चला। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता व वादी के निजी अधिवक्ता ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। बचाव पक्ष ने अपने तर्कों को पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गत शनिवार को तीनों आरोपियों को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
अदालत ने नियत तिथि पर दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी वदूद को हत्या व आर्म्स एक्ट के अपराध में उम्रकैद व कुल 72 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं, शेष दोनों को हत्या के अपराध में उम्रकैद व प्रत्येक को 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed