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Sultanpur News: शादाब हत्याकांड में सगे भाई सहित तीन को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 11 Mar 2026 11:51 PM IST
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सुल्तानपुर। शादाब हत्याकांड में चार दिन पहले दोषी ठहराए गए सगे भाइयों सहित तीन दोषियों की सजा पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और कुल 2,12,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।
कोतवाली नगर के भुवापुर निवासी शमशाद खां ने तीन मई 2018 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक, रंजिश में गांव के आरोपी सगे भाई वदूद, वसीम, सह आरोपी आफताब व एक बाल अपचारी हाथों में बंदूक व अन्य असलहे लेकर आए और जान से मार डालने की धमकी देते हुए ललकारने लगे। आरोपी वदूद ने लाइसेंसी बंदूक से वादी के भतीजे मो. शादाब को गोली मार दी, जिसकी वजह से मौके पर उनकी मौत हो गई।
वादी ने वदूद व अन्य के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले से जुड़े एक बाल अपचारी के खिलाफ किशोर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जहां मामला लंबित है। आरोपी वदूद के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट सहित अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश की गई थी। शेष दो आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश की गई थी।
तीनों लोगों के खिलाफ एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रायल चला। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता व वादी के निजी अधिवक्ता ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। बचाव पक्ष ने अपने तर्कों को पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गत शनिवार को तीनों आरोपियों को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
अदालत ने नियत तिथि पर दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी वदूद को हत्या व आर्म्स एक्ट के अपराध में उम्रकैद व कुल 72 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं, शेष दोनों को हत्या के अपराध में उम्रकैद व प्रत्येक को 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर के भुवापुर निवासी शमशाद खां ने तीन मई 2018 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक, रंजिश में गांव के आरोपी सगे भाई वदूद, वसीम, सह आरोपी आफताब व एक बाल अपचारी हाथों में बंदूक व अन्य असलहे लेकर आए और जान से मार डालने की धमकी देते हुए ललकारने लगे। आरोपी वदूद ने लाइसेंसी बंदूक से वादी के भतीजे मो. शादाब को गोली मार दी, जिसकी वजह से मौके पर उनकी मौत हो गई।
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वादी ने वदूद व अन्य के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले से जुड़े एक बाल अपचारी के खिलाफ किशोर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जहां मामला लंबित है। आरोपी वदूद के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट सहित अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश की गई थी। शेष दो आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश की गई थी।
तीनों लोगों के खिलाफ एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रायल चला। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता व वादी के निजी अधिवक्ता ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। बचाव पक्ष ने अपने तर्कों को पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गत शनिवार को तीनों आरोपियों को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
अदालत ने नियत तिथि पर दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी वदूद को हत्या व आर्म्स एक्ट के अपराध में उम्रकैद व कुल 72 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं, शेष दोनों को हत्या के अपराध में उम्रकैद व प्रत्येक को 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।