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UP: डायजापाम की 1000 गोलियां रखने के मामले में 17 साल बाद आया फैसला, चोरी के केस में अर्थदंड; रखा था तमंचा

अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 13 May 2026 07:36 PM IST
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सार

Azamgarh News: आजमगढ़ में अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई। हरेन्द्र उर्फ कल्लू को 1000 डायजापाम गोलियों के साथ पकड़े जाने पर कारावास और 4000 रुपये जुर्माने की सजा मिली। वहीं, अवैध तमंचा रखने के मामले में शब्बू उर्फ बेलाल तथा चोरी की बाइक रखने के मामले में साटिक अली उर्फ मोनू को भी कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।

Conviction Case of Possessing 1000 Diazepam Tablets Fine Imposed on Individual Possessing Country made Pistol
आजमगढ़ जिला कोर्ट ने सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

UP News: आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थ डायजापाम की 1000 गोलियां रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2008 का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 दिसंबर 2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआई आरपी सरोज द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ कल्लू निवासी कस्बा निजामाबाद को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 1000 टैबलेट बरामद हुई थीं। इस संबंध में थाना निजामाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान चार गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद 12 मई 2026 को एएसजे-3 अजय श्रीवास्तव ने अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि 1 माह 12 दिवस के कारावास तथा 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

तमंचा रखने और बाइक चोरी के आरोपियों को सजा
आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना और मुबारकपुर थाना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने बुधवार को आरोपियों साटिक अली उर्फ मोनू और शब्बू उर्फ बेलाल को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पहले मामले में वर्ष 2005 में गंभीरपुर थाना पुलिस द्वारा शब्बू उर्फ बेलाल निवासी असाढ़ा थाना सरायमीर के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना गंभीरपुर में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार करने के आधार पर बुधवार को जेएम कोर्ट संख्या-15 सौरभ कुमार ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरा मामला थाना मुबारकपुर क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में पुलिस ने साटिक अली उर्फ मोनू निवासी कटरा थाना मुबारकपुर के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की थी। इस मामले में थाना मुबारकपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे में छह गवाहों की गवाही हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को सीजेएम कोर्ट सत्यवीर सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 माह के साधारण कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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