{"_id":"67a1e02a9987f5381e05749c","slug":"video-seven-properties-including-poultry-farm-and-mobile-tower-sealed-in-yamunanagar","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO : यमुनानगर में पोल्ट्री फार्म व मोबाइल टावर समेत सात संपत्तियां सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO : यमुनानगर में पोल्ट्री फार्म व मोबाइल टावर समेत सात संपत्तियां सील
यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर नगर निगम की सख्ती जारी है। पांच-पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स दबाए बैठे पोल्ट्री फार्म व मोबाइल टावर समेत निगम ने सात बकायेदारों की संपत्तियां सील की है। इन बकायेदारों पर लंबे समय से निगम का टैक्स बकाया था। इनमें पांच प्रॉपर्टी यमुनानगर जोन व चार प्रॉपर्टी जगाधरी जोन की है।
यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर की गई। ये वे बकायेदार हैं, जिन पर नगर निगम का पांच-पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन पर निगम का कुल 7083705 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सभी बकायेदारों को कुछ दिनों पहले नगर निगम द्वारा अंतिम नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके टैक्स जमा न कराने पर निगम द्वारा यह कार्रवाई की गई। बकाया टैक्स न देने पर नगर निगम अब तक 26 प्रॉपर्टी सील कर चुका है। जिन बकायेदारों पर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, निगम द्वारा उन सबकी संपत्तियां सील करने की तैयारी है।
नगर निगम द्वारा कुछ दिन पहले पांच लाख व एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। जिन बकायेदारों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया, उनकी निगम द्वारा संपत्ति सील की जा रही है। संपत्तियां सील करने के लिए नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया व जगाधरी जोन में जेडटीओ एवं कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है।
यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा, लिपिक अभिजीत, चंद्रमोहन, कुशाग्र, विकास, अंकित, नितिन त्यागी व अनिल की टीम ने रादौर रोड पर औरंगाबाद स्थित निर्मला देवी की व्यावसायिक संपत्ति में लगा मोबाइल टावर, फूसगढ़ स्थित मेहर सिंह का पोल्ट्री फार्म, दड़वा स्थित आशू का डेयरी फार्म, पुराना हमीदा स्थित दविंद्र सिंह की दुकान व सहारनपुर रोड पर शुगर मिल के नजदीक चंपा लाल की दुकान को सील किया। इन पांचों संपत्तियों पर निगम का 55 लाख 41 हजार 916 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
इसी तरह जगाधरी जोन में जेडटीओ एवं अधीक्षक प्रदीप कुमार, सहायक रघुबीर, लिपिक अभिषेक, मनीष, चिराग व बिलाल की टीम ने न्यू सरस्वती कॉलोनी में उप्पल मॉल के नजदीक जगीर सिंह व बलबीर सिंह की दुकान व मानकपुर स्थित मेहर सिंह की आवासीय व व्यावसायिक संपत्ति की सील किया गया।
इन दोनों बकाएदारों पर निगम का 15 लाख 41 हजार 789 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। संपत्तियां सील करने के साथ ही निगम द्वारा उन पर चेतावनी नोटिस चस्पाया कि यदि नगर निगम की अनुमति के बिना सील से छेड़छाड़ की या इसे खोलने का प्रयास किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सभी बकायेदारों की संपत्ति होगी सील - सिन्हा
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगम आयुक्त डा. विजय पाल यादव ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के जिन बकाएदारों को नोटिस जारी किए है, उन सभी की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। अभी पांच लाख रुपये से अधिक टैक्स के बकाएदारों पर प्रॉपर्टी सील की जा रही है। इसके बाद एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि किसी प्रॉपर्टी धारक का टैक्स गलत है तो वह निगम में अपने दस्तावेज व पहले जमा कराया प्रॉपर्टी टैक्स का बिल दिखाकर उसे दुरुस्त करवा सकता है। जिन बकायेदारों ने टैक्स जमा नहीं कराया या नोटिस का जवाब नहीं दिया उनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है। बकाएदार नोटिस को गंभीरता से लेकर समय पर अपना बकाया टैक्स जमा कराए। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर ही सीलिंग कार्रवाई से बचा जा सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।