मध्यप्रदेश के बुरहानपुर नगर के गणपति नाका थाना अंतर्गत बड़ी मात्रा में जब्त हुए गौवंश के मांस मामले में फरार आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बता दें कि, बीते शुक्रवार को पुलिस ने दबिश देकर कसाई बाड़े से बिक्री के लिए काटे गए दो बैलों का मांस सहित काटने के हथियार भी जब्त किए थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान दो आरोपी फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने पहले 10 और बाद में बढ़ाकर 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद अब दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने बुधवार देर शाम धर दबोचा है। दोनों ही आरोपी गोवंश से जुड़े मामलों के आदतन अपराधी हैं, जिसके चलते अब इन पर पुलिस के द्वारा रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
बुराहनपुर नगर के गणपति नाका थाना अंतर्गत बीते शुक्रवार को पुलिस को गोवंश का मांस विक्रय करने की मुखबिर से जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कसाई वाड़े में दबिश देकर वहां बिक्री के लिए रखे हुआ दो बैलों का करीब 4 क्विंटल मांस सहित काटने के हथियार जब्त किए थे। इस दौरान आरोपी घनी बस्ती का सहारा लेकर भाग खड़े हुए थे, जिस पर पुलिस ने आरोपी अफजल पिता शेख मेहबूब, शेख चांद ऊर्फ शेख चंदू सहित अन्य साथियों के विरुद्ध धारा 5 और 9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के साथ ही, धारा 8 और 11 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी अफजल पिता शेख मेहबूब व शेख चांद ऊर्फ शेख चंदू घटना दिनांक से ही फरार हो गए थे। दोनों ही आरोपी आदतन अपराधी थे, जिन पर पुलिस ने 20 हजार रु तक का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसी बीच बुधवार देर शाम फरार हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आदतन अपराधी होने के चलती हुई रासुका की कार्रवाई
बता दें कि, पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी अफजल के विरुद्ध थाना गणपति नाका पर 9 गौवंश के अपराध, 1 आर्म्स एक्ट का अपराध व थाना निम्बोला मे 1 गौवंश से जुड़ा अपराध दर्ज है। वहीं इसके साथी आरोपी शेख चांद ऊर्फ चंदू के विरुद्ध थाना गणपति नाका पर 7 अपराध तथा थाना निम्बोला में 1 अपराध सहित थाना पंधाना जिला खंडवा में 1 अपराध दर्ज है। इसको देखते हुए इस मामले में आरोपी अफजल पिता शेख मेहबूब और शेख चांद ऊर्फ शेख चंदू के विरुद्ध राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर द्वारा की गई है।