मध्य प्रदेश के खंडवा में अपने ही दिव्यांग साले की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी जीजा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी, भाई और बहन ने आरोपी के खिलाफ अहम गवाही दी, जिससे करीब सात माह के भीतर ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला हो गया। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
खंडवा के ग्राम सिहाड़ा में 20 सितंबर 2025 की शाम इस वारदात से सनसनी फैल गई थी। घटना के समय मनीष चांगरे अपनी पत्नी ममता के साथ घर के बाहर ट्राइसाइकिल पर बैठे थे। उसी दौरान पास में रहने वाली उनकी बहन संगीता और बहनोई महेंद्र उर्फ गणेश शिंदे के बीच विवाद हो रहा था।
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अभियोजन के अनुसार, जब मनीष ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी महेंद्र शिंदे ने पुराने विवाद की रंजिश में चाकू निकालकर मनीष की गर्दन, सीने और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना मोघटरोड़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।