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Alwar News accused in rape case of minor girl was sentenced to 20 years in prison fine of Rs 2 lakh
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Alwar News: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: अलवर ब्यूरो Updated Wed, 02 Apr 2025 06:54 PM IST
अलवर में राजगढ़ थाना क्षेत्र की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को पॉक्सो कोर्ट ने सजा का एलान किया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल का सख्त कारावास और दो लाख रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया है। दुष्कर्म का यह मामला 2023 का है और पॉक्सो कोर्ट द्वारा इसका फैसला बुधवार को सुनाया गया है। फैसले में एक लाख रुपये पीड़ित को भी देने का आदेश दिया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया, युवक कमलेश मीणा राजगढ़ से नाबालिग बच्ची को उसके घर से बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर डाला। दोषी राजगढ़ का रहने वाला है और नाबालिग की मां ने रिपोर्ट भी राजगढ़ थाने में ही दर्ज कराई थी।राजगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर युवक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग ने घर पहुंचकर परिवार वालों को पूरी वारदात के बारे में बताया था। इसके बाद पीड़िता की मां ने राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मामला दर्जकर गहन अनुसंधान के बाद प्रकरण न्यायालय चार्ज सहित निस्तारण हेतु पेश कर दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस मामले में 16 गवाह कोर्ट में पेश किए गए और 19 दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल और दो लाख का आर्थिक दंड से दंडित किया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, जिसमें आरोपी को 20 साल की सख्त सजा का एलान किया गया है। यानी सजा के दौरान आरोपी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह प्रकरण 2023 में हुआ था, जिसकी सजा आज सुनाई गई है।
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