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Jaisalmer Life imprisonment to accused tantrik who raped married woman used to trap women in name of treatment
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Jaisalmer: विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी तांत्रिक को आजीवन कारावास, बाड़मेर में फंसाता था महिलाओं को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर Published by: जैसलमेर ब्यूरो Updated Wed, 16 Apr 2025 08:26 PM IST
बाड़मेर में एक विवाहिता से उपचार के नाम पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी तांत्रिक को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजन संख्या-2 की अनामिका सांदू ने बताया कि धोरीमन्ना थाने में पांच मई 2020 को एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसमें बताया गया कि लगातार तीन-चार माह से बीमार चल रही थी और इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे में परिवार वालों के कहने पर वह कबूली निवासी लाधुराम (70) पुत्र हरीराम के पास गई थी। इसके बाद लाधुराम ने रोग भगाने का झांसा देकर जादू-टोना करके भूत प्रेत का साया दूर करने की बात कही। इसके लिए आरोपी ने चार मई 2020 को विवाहिता के पीहर के गांव नाडी और श्मशान घाट में पूजा के लिए अकेले बुलाकर चाकू की नोक पर डरा-धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
वहीं, दूसरी ओर काफी समय बाद जब महिला वापिस घर नहीं पहुंची तो उसके परिजन मौके पर पहुंचे। जहां तांत्रिक को दुष्कर्म करते रंगेहाथ पकड़ लिया। इस दौरान महिला के परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अंतर्गत धारा 365, 384, 376 (1) और 323 भारतीय दण्ड संहिता पेश किया। करीब 200 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई।
सांदू ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 में फरवरी 2024 को यह मामला आया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही 27 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 पीयूष चौधरी ने बुधवार को आरोपी लाधूराम के खिलाफ अंतर्गत धारा 376 (1) भा.दं.सं. दोषसिद्धि साबित की। उसके बाद उसे आजीवन करावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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