{"_id":"6a12befec8ba9dbb3f06746e","slug":"video-bail-plea-of-accused-in-illegal-conversion-case-rejected-2026-05-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अवैध धर्मांतरण के आरोपी की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध धर्मांतरण के मामले में दिल्ली के मूलचंद कॉलोनी निवासी जतिन कपूर ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दिया। थाना सदर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी एक पुत्री 2021 में भी लापता हुई थी, जो जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में मिली थी। तब उसके साथ साइमा उर्फ खुशबू नामक मुस्लिम लड़की भी थी। इसके बाद उनकी दोनों पुत्रियां 24 मार्च 25 को घर से लापता हो गई थीं, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पीड़ित ने साइमा उर्फ खुशबू पर ही दोनों पुत्रियों के अपहरण का संदेह जताया था। थाना सदर पुलिस ने दोनों पुत्रियों को कोलकाता के मुस्लिम बहुल तपसिया इलाके से बरामद किया। उस दौरान पुलिस ने अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और आयशा सहित 10 आरोपी पकड़े थे। जतिन कपूर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी निरस्त हो चुकी हैं।
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