{"_id":"689c8ba4c1095ffa53007229","slug":"video-no-relief-is-given-when-the-time-limit-for-appeal-is-over-2025-08-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपील की समय सीमा बीत जाने पर नहीं मिलती कोई राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर की ओर से बुधवार को लखनपुर स्थित कार्यालय में जीएसटी अपील एवं रिट में सही विधिक मार्ग का चयन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि अपील और रिट दाखिल करने के लिए समय सीमा महत्वपूर्ण होती है। अपील की समय सीमा बीत जाने पर करदाता को कोई राहत नहीं मिलती है।
मुख्य वक्ता, सीए हिमांशु सिंह ने अपील एवं रिट दाखिल करने की प्रक्रिया, उपलब्ध वैधानिक और संवैधानिक उपायों, न्यायालयों के नए निर्णयों और वाद-प्रबंधन पर चर्चा की। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट विवाद, वर्गीकरण और दर निर्धारण से जुड़े मुद्दों के साथ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर जानकारी दी।
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