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34 साल बाद 35 को सजा: 'घरों से निकल रही थीं बच्चों के चीखने की आवाजें...' इन धाराओं में 35 दोषियों को मिली सजा
Sat, 31 May 2025 02:19 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 31 May 2025 02:19 PM IST
सार
आगरा के बहुचर्चित पनवारी कांड के 35 दोषियों को शुक्रवार को खचाखच भरी एससी-एसटी कोर्ट में 34 साल बाद सजा सुनाई गई। न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 90 पेज के अपने फैसले में 35 दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास और 41-41 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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पनवारी कांड
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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आगरा के पनवारी कांड में भड़की हिंसा के बाद अकोला में बवाल के मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 30 साल में 31 गवाहों के बयान कराए। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि करीब एक घंटे तक बवाल हुआ था। घरों से बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
पनवारी कांड
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वह डर से घर के अंदर चली गईं। मगर आरोपी अंदर आ गए सबके साथ मारपीट कर घर से नकदी और सोना-चांदी के जेवरात लूट ले गए। उन्होंने आरोपियों की पहचान भी की। गवाह एदल सिंह ने कहा कि घटना के समय वह पत्नी के साथ घर पर थे। आरोपियों ने एक राय होकर घर पर हमला बोल दिया। मारपीट और लूटपाट की। जाते समय में घर को आग के हवाले घर दिया। उनके सपनों का आशियाना उनके आंखों के सामने जलकर राख हो गया।
दोषी करार देने पर निकल आए आंसू।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गवाह द्वारिका प्रसाद ने कहा कि घटना से एक महीने पहने ही वह सेना से सेवानिवृत होकर घर आए थे। रास्ते में जाते समय जाट समाज के लोगों ने पकड़ लिया। मारपीट कर बेहोशी का हालत में छोड़कर चले गए। जानकारी पर पहुंचे उनके छोटे भाई उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे। जहां 21 दिन इलाज चलने के बाद डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया था।
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दोषी करार देने पर ले जाती पुलिस।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गवाह मांगेलाल ने कहा कि घटना के समय वह अपनी मां और पिता के साथ घर पर थे। बस्ती के चारों तरफ से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। गोली चलने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले थे। जाट समाज के लोगों ने पकड़ लिया। उनके साथ उनके माता-पिता की पिटाई की थी। पूरी बस्ती वालों को जाति सूचक शब्द बोले थे।
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गांव में चर्चा करते रहे लोग।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इन धाराओं में 35 दोषियों को मिली सजा
पनवारी कांड के बाद अकोला में भड़की हिंसा में अदालत ने 35 आरोपियों को दोषी पाते हुए आईपीसी की 6 धाराओं में पांच-पांच साल कारावास और 41-41 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई अवधि को भी सजा में समाहित किया जाएगा। जुर्माने की आधी रकम हिंसा में हुए घायलों को दी जाएगी।
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