ताजमहल की 500 मीटर परिधि में दुकानों को बंद करने के नोटिस मिले तो हजारों लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। 45 दिन तक एडीए, कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक के कार्यालयों में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो पहले दिन याचिका में पक्ष रखते ही राहत मिल गई। 45 दिन का संघर्ष आखिर रंग लाया और असमंजस में फंसे 50 हजार लोगों ने चैन की सांस ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद याचिकाकर्ता ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य जब आगरा लौटे तो ताजगंज में जगह-जगह दिवाली मनी। मिठाइयां बांटकर लोगों ने खुशियां मनाई। डेढ़ माह के बाद कोर्ट के आदेश से उन्हें सुकून मिला है।
ताजगंज पश्चिमी गेट के दुकानदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को एडीए को 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। आगरा विकास प्राधिकरण ने पश्चिमी गेट पर आईटीडीसी रेस्टोरेंट, मीना बाजार और नीम तिराहे पर खुद की बनाई दुकानों को बंद करने की जगह ताजगंज के दुकानदारों को कारोबार बंद करने का नोटिस थमा दिया। इस नोटिस से पहले कोई कानूनी सलाह भी नहीं ली गई।
ताजगंज पश्चिमी गेट के दुकानदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को एडीए को 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। आगरा विकास प्राधिकरण ने पश्चिमी गेट पर आईटीडीसी रेस्टोरेंट, मीना बाजार और नीम तिराहे पर खुद की बनाई दुकानों को बंद करने की जगह ताजगंज के दुकानदारों को कारोबार बंद करने का नोटिस थमा दिया। इस नोटिस से पहले कोई कानूनी सलाह भी नहीं ली गई।