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लॉकडाउन चार: आज से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी दुकानें, इन पर रोक रहेगी जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 20 May 2020 12:35 AM IST
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- फोटो : prayagraj
59 दिनों के बाद बाजार में रौनक लौटेगी। लॉकडाउन-4 के तहत बुधवार से नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत सिविल लाइंस, कटरा तथा सुलेमसराय में रोस्टर के तहत तीन-तीन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि ऑटो गैरेज, ज्वेलरी, हार्डवेयर, सेनेटरी, इलेक्ट्रानिक्स आदि की दुकानें पूरे जिले में सभी दिन खुलेंगी। दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे के बीच ही खुलेंगी। यह व्यवस्था फिलहाल शनिवार तक के लिए लागू की गई है। इसके बाद व्यापार मंडल के साथ फिर बैठक होगी। उसमें संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य बाजारों एवं दुकानों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।
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प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन-चार की गाइड लाइन सोमवार देर रात जारी कर दी गई थी। इसी क्रम में डीएम भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सुबह व्यापारियों के साथ बैठक हुई। उसमें सुबह सिविल लाइंस, कटरा और सुलेमसराय (मुंडेरा, प्रीतम नगर एवं धूमनगंज सहित) में बाजार खोलने का निर्णय लिया गया। इसके बाद शाम को दोबारा हुई बैठक में दुकानों के खोलने का रोस्टर तय किया गया।
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डीएम ने बताया कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन के अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। गाइड लाइन सभी दुकानदारों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था चार दिनाें के लिए लागू की गई है। इसके बाद व्यापार मंडल के साथ बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोरा, महामंत्री सोहैल अहमद, मो.कादिर, सुशील खरबंदा, शिवशंकर सिंह, आशीष अरोरा, संजीव जायसवाल, नमन जोत सिंह आदि मौजूद रहे।
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पूरे जिले में प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)
हार्डवेयर-पेंट, लोहे की दुकान-सरिया-एेंगल आदि, सेनेटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद, आटोमोबाइल, आटोपार्ट्स, टायर ट्यूब, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, आटो गैरेज (रिपेयरिंग कार्य गैरेज के अंदर किया जाएगा), टिंबर स्टोर, चश्मे की दुकान, बुक, स्टेशनरी एवं मोहर, फर्नीचर, प्लाइबोर्ड, माइका, ज्वेलरी, कास्मेटिक जनरल स्टोर।
हार्डवेयर-पेंट, लोहे की दुकान-सरिया-एेंगल आदि, सेनेटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद, आटोमोबाइल, आटोपार्ट्स, टायर ट्यूब, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, आटो गैरेज (रिपेयरिंग कार्य गैरेज के अंदर किया जाएगा), टिंबर स्टोर, चश्मे की दुकान, बुक, स्टेशनरी एवं मोहर, फर्नीचर, प्लाइबोर्ड, माइका, ज्वेलरी, कास्मेटिक जनरल स्टोर।
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रोस्टर के तहत क्या होगी व्यवस्था
ट्रायल के तौर पर शहरी क्षेत्र के सिर्फ सिविल लाइंस, कटरा एवं सुलेमसराय में रोस्टर के तहत कई अन्य प्रकार की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। रोस्टर के तहत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इन क्षेत्रों में मोबाइल, बर्तन एवं काकरी, प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स, खेल एवं गिफ्ट आइटम की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कम्प्यूटर एवं आईटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स (ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी), वस्त्रालय एवं साड़ी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सिविल लाइंस में इंदिरा भवन की दुकानों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इंदिरा भवन की दुकानों के लिए अलग से आदेश जारी होगा।
ट्रायल के तौर पर शहरी क्षेत्र के सिर्फ सिविल लाइंस, कटरा एवं सुलेमसराय में रोस्टर के तहत कई अन्य प्रकार की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। रोस्टर के तहत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इन क्षेत्रों में मोबाइल, बर्तन एवं काकरी, प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स, खेल एवं गिफ्ट आइटम की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कम्प्यूटर एवं आईटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स (ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी), वस्त्रालय एवं साड़ी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सिविल लाइंस में इंदिरा भवन की दुकानों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इंदिरा भवन की दुकानों के लिए अलग से आदेश जारी होगा।