मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में चर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को करीब 13 महीने बाद आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मृतक सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू भी अदालत पहुंचे।
सौरभ हत्याकांड: 64 सवालों का साहिल-मुस्कान ने 'ना' में दिया जवाब, सौरभ की मां बोली-दोनों को फांसी हो
मेरठ के चर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में 13 महीने बाद आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों से कुल 64 सवाल पूछे गए, जिन्हें उन्होंने नकार दिया। मृतक की मां ने दोनों को फांसी देने की मांग की।
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64 सवालों का सामना, सभी आरोपों से किया इनकार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कुल 64 सवाल पूछे गए। पहले साहिल शुक्ला और फिर मुस्कान रस्तोगी से 32-32 सवाल किए गए।
न्यायालय ने नीले ड्रम की खरीद, चाकू और सीमेंट खरीदने, मेडिकल स्टोर से नशीली दवा लेने, हत्या करने और शव के टुकड़े कर छिपाने जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। दोनों आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ड्रम, सीमेंट या चाकू नहीं खरीदा और उन्हें रंजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने शव बरामद कराने से भी इनकार किया।
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छह माह की बच्ची को गोद में लेकर कोर्ट पहुंची मुस्कान
मुस्कान ने जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया है। मंगलवार को पेशी के दौरान वह छह माह की मासूम बेटी को गोद में लेकर कोर्ट पहुंची। दोपहर करीब 2:40 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच जब पुलिस वाहन से मुस्कान और साहिल को उतारकर अदालत परिसर में ले जाया जा रहा था, तब सौरभ की मां और भाई भी पीछे-पीछे चल पड़े।
इसी दौरान मां रेनू ने रोते हुए आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की। करीब 3:37 बजे अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को वापस जेल ले जाया गया। इस दौरान मुस्कान की गोद में उसकी बच्ची रोती नजर आई।
नीले ड्रम में छिपाया गया था शव
पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार 3 मार्च 2025 की रात ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पहले सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर उसकी गर्दन काट दी।
हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें प्लास्टिक के नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया गया था। वारदात के बाद दोनों आरोपी 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे और 17 मार्च को मेरठ लौटे। 18 मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शव के टुकड़े बरामद करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया था।
वकीलों की पिटाई के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही थी पेशी
सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार 19 मार्च 2025 को पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।
इसके बाद से सुरक्षा कारणों के चलते दोनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही थी। मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत कार्यवाही के लिए दोनों को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। यदि आरोपी अपने बचाव में कोई गवाह या साक्ष्य पेश नहीं करते हैं तो अदालत में अंतिम बहस शुरू हो सकती है।

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