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UP: बिना पर्चे बेची जा रही थीं खतरनाक दवाएं, औषधि विभाग ने मारा छापा; मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 02:02 PM IST
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सार
आगरा के राजपुर चुंगी स्थित मेडिकल स्टोर पर बिना पर्चे शेड्यूल H1 दवाओं की बिक्री पकड़े जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। निरीक्षण में खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके बाद औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।
दवाएं। संवाद
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विस्तार
औषधि विभाग ने राजपुर चुंगी स्थित ब्लू वेव मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यहां शेड्यूल एच-1 की दवाओं की बिक्री में गड़बड़ी पकड़ी थी। निरीक्षण में इन दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल नहीं मिले थे। नोटिस देने पर भी विक्रेता रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं करा पाए।
सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि शिकायत मिली कि राजपुर चुंगी स्थित ब्लू वेव मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक्स-शेड्यूल एच-1 की बिना बिल और डॉक्टर के पर्चे के बिना ही शेड्यूल एच-1 दवाओं की बिक्री की जा रही है। इस पर औषधि विभाग की टीम को बीती 25 मार्च को जांच करने के लिए भेजा। यहां मौके पर संचालक सचिन कुशवाहा मिले, फार्मासिस्ट नहीं पाए गए।
कुछ देर बाद फार्मासिस्ट आ गए। जांच करने पर शेड्यूल एच-1 दवाओं की बिक्री में गड़बड़ी मिली। पांच दवाओं के दवाओं की बिक्री के बिल नहीं मिले। ऐसे में इनको बिल समेत अन्य रिकाॅर्ड उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया। ये जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दवाओं की बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
यह है नियम
सहायक आयुक्त औषधि ने बताया कि शेड्यूल एच-1 दवाएं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उच्च जोखिम वाली एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाएं हैं। इनको डॉक्टर के पर्चे पर ही मरीज को बिक्री की जा सकती है। इसका नशे के लिए भी दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में फार्मासिस्ट को इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। डॉक्टर के पर्चा की फोटोकाॅपी भी सुरक्षित रखनी होती है।
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सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि शिकायत मिली कि राजपुर चुंगी स्थित ब्लू वेव मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक्स-शेड्यूल एच-1 की बिना बिल और डॉक्टर के पर्चे के बिना ही शेड्यूल एच-1 दवाओं की बिक्री की जा रही है। इस पर औषधि विभाग की टीम को बीती 25 मार्च को जांच करने के लिए भेजा। यहां मौके पर संचालक सचिन कुशवाहा मिले, फार्मासिस्ट नहीं पाए गए।
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कुछ देर बाद फार्मासिस्ट आ गए। जांच करने पर शेड्यूल एच-1 दवाओं की बिक्री में गड़बड़ी मिली। पांच दवाओं के दवाओं की बिक्री के बिल नहीं मिले। ऐसे में इनको बिल समेत अन्य रिकाॅर्ड उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया। ये जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दवाओं की बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
यह है नियम
सहायक आयुक्त औषधि ने बताया कि शेड्यूल एच-1 दवाएं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उच्च जोखिम वाली एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाएं हैं। इनको डॉक्टर के पर्चे पर ही मरीज को बिक्री की जा सकती है। इसका नशे के लिए भी दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में फार्मासिस्ट को इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। डॉक्टर के पर्चा की फोटोकाॅपी भी सुरक्षित रखनी होती है।
