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UP: बोगम फर्म बनाकर आईटीसी की चोरी...चार व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Sun, 21 Dec 2025 11:33 AM IST
सार
बोगम फर्म बनाकर आईटीसी की चोरी के मामले में राज्य कर विभाग के अधिकारी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें बताया गया कि फर्मों ने अनुचित रूप से क्लेम किया। व्यापारियों ने राजस्व की क्षति पहुंचाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राज्य कर विभाग में आईटीसी की चोरी का एक और मामला सामने आया है। चार फर्जी फर्म बनाई गईं। इनमें आपूर्ति दिखाकर आईटीसी की चोरी की गई। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की गई है। थाना लोहामंडी में चार फर्म संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई करेगी।
संयुक्त आयुक्त राज्य कर अधिकारी संभाग बी गोपाल तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आईटीसी का अनुचित लाभ लेने के लिए कुछ फर्मों का पंजीकरण कराया गया। अन्य बोगस फर्मों से बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किए सप्लाई घोषित कर दी। इसके लिए प्रपत्रों का ही आदान प्रदान किया गया। इस बोगस इनवर्ड सप्लाई के सापेक्ष अर्जित आईटीसी को क्लेम किया गया।
बिना वास्तविक आपूर्ति के आईटीसी का दावा जीएसटी अधिनियम की धारा 16 में अनुमन्य नहीं है। फर्मों ने अनुचित रूप से क्लेम किया। बोगस आईटीसी का उपयोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई की करदेयता के निस्तारण में किया गया। व्यापारियों ने राजस्व की क्षति पहुंचाई है।
मामले में पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी फर्म में बैंक कालोनी, ताजगंज निवासी रीतेश सिंह की रीतेश एंटरप्राइजेज, आगरा कैंट निवासी मनीषा मोतीलाल गेहानी की मनीषा एंटरप्राइजेज, देवरी रोड निवासी सोनिया रानी की सुखमनी ट्रेडर्स, ताजनगरी निवासी जॉनी कुमार की जॉनी ट्रेडर्स को नामजद किया है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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संयुक्त आयुक्त राज्य कर अधिकारी संभाग बी गोपाल तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आईटीसी का अनुचित लाभ लेने के लिए कुछ फर्मों का पंजीकरण कराया गया। अन्य बोगस फर्मों से बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किए सप्लाई घोषित कर दी। इसके लिए प्रपत्रों का ही आदान प्रदान किया गया। इस बोगस इनवर्ड सप्लाई के सापेक्ष अर्जित आईटीसी को क्लेम किया गया।
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बिना वास्तविक आपूर्ति के आईटीसी का दावा जीएसटी अधिनियम की धारा 16 में अनुमन्य नहीं है। फर्मों ने अनुचित रूप से क्लेम किया। बोगस आईटीसी का उपयोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई की करदेयता के निस्तारण में किया गया। व्यापारियों ने राजस्व की क्षति पहुंचाई है।
मामले में पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी फर्म में बैंक कालोनी, ताजगंज निवासी रीतेश सिंह की रीतेश एंटरप्राइजेज, आगरा कैंट निवासी मनीषा मोतीलाल गेहानी की मनीषा एंटरप्राइजेज, देवरी रोड निवासी सोनिया रानी की सुखमनी ट्रेडर्स, ताजनगरी निवासी जॉनी कुमार की जॉनी ट्रेडर्स को नामजद किया है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
