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Lok Sabha Election 2024: आचार संहिता के ये हैं नियम...इन बातों का रखना होगा ध्यान; भूल से भी न करें ये गलतियां

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 19 Mar 2024 09:21 AM IST
सार

प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक बाइक की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर झंडा लगाया जा सकेगा। रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
 

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small mistake in the code of conduct will be costly candidates should keep these things in mind
आचार संहिता - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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आगरा जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्हें आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। इसके बाद सदर तहसील स्थित ईवीएम व वीवीपैट का गोदाम में निरीक्षण कराया। मतदाता, मतदेय स्थल से लेकर नामांकन कक्ष एवं पोलिंग पार्टियों की रवानागी के बारे में जानकारी दी।
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जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दलों को आचार संहिता का पालन करना होगा। जाति, धर्म, समुदाय आधारित कोई बयानबाजी न की जाए। प्रचार के लिए पोस्टर चस्पा करने से पूर्व निजी संपत्ति स्वामी से अनुमति ली जाए। उन्होंने कहा किसी भी अनुमति व शिकायत के लिए सेवायोजन कार्यालय, सांई की तकिया पर कंट्रोल रूम बना है। वहां सिंगल विंडो सिस्टम लागू है।

 
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अनुमति व अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन व एप के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा जिलेभर में वीडियो निगरानी दल, उड़नदस्ते सक्रिय हैं। जिलाधिकारी ने बैठक के बाद कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। बैठक में आगरा लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा सिंह, डीसीपी सिटी सूरज राय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार, एडीएम प्रशासन अजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

काफिले में 10 से अधिक बाइकों की अनुमति नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि किसी प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक बाइक की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर झंडा लगाया जा सकेगा। रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बतानी होगी। रोड शो के दौरान आधी सड़क का इस्तेमाल करना होगा।

 

इन नियमों का भी करना होगा पालन
- चुनावी सभा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।
- एआरओ की अनुमति से वाहनों पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा।
- मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।
- कार्यकर्ता, समर्थक आवास व कार्यालयों पर तीन से अधिक झंडे नहीं लगा सकेंगे।
- अस्थायी पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि से दूर स्थापित करना होगा।
- मतदाताओं को डराने, धमकाने व प्रलोभन देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।

 

सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण आज से
लोकसभा चुनाव में तैनात 208 सेक्टर व 11 जोनल मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होगा। 21 मार्च तक संजय प्लेस स्थित विकास भवन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तीन पालियों में प्रशिक्षण होगा। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट प्रभारी एडीएम प्रशासन अजय कुमार सिंह ने बताया कि 19 से 21 तक प्रशिक्षण के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। 25-25 मजिस्ट्रेट को एक-एक पाली में क्रमांक के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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