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Aligarh News: महाराणा सांगा पर टिप्पणी मामले में सपा सांसद सुमन न्यायालय में तलब

Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 02:58 AM IST
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SP MP Suman summoned to court in Maharana Sanga remark case
रामजीलाल सुमन। - फोटो : samvad
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महाराणा सांगा के प्रति विवादित बयान देने के मामले में सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन को एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को तलब किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है।
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यह याचिका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक राजेश चौहान की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने सदन में पिछले वर्ष 21 मार्च को बाबर व राणा सांगा से जोड़कर विवादित बयान दिया। इससे समूचा क्षत्रिय समाज आहत है।
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याचिका में सपा सांसद पर रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। इसी मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें याची राजेश चौहान ने बताया कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोधी को तो तीन बार हराया तो उन्हें बाबर की सहायता लेने की क्या जरूरत पड़ती।


यह भी बताया कि मेवाड़ एंड मुगल एंपरर नामक किताब में लिखा है कि बाबर ने महाराणा संग्राम सिंह के पास सहयोग मांगने के लिए दूत भेजा था, इसलिए राज्यसभा सांसद द्वारा उच्च सदन में दिया गया बयान सोची समझी रणनीति के तहत भावनाओं को ठेस पहुंचाने, समाज को बांटकर आपस में लड़ाने वाला है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के महापुरुषों का अपमान किया गया है। इसी मामले में न्यायालय ने सपा सांसद को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 10 अप्रैल को तलब किया है।
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