सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Three people were sentenced to 10 years in prison for a deadly attack.

Aligarh News: जानलेवा हमले में तीन को 10 साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Wed, 10 Dec 2025 02:33 AM IST
विज्ञापन
Three people were sentenced to 10 years in prison for a deadly attack.
विज्ञापन
प्रॉपटी डीलर पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने गांव के ही तीन अभियुक्तों को दस साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
Trending Videos




संदीप कुमार उर्फ टीटू निवासी कछपुरा ने कोतवाली हाथरस गेट में तहरीर देकर कहा था कि वह 24 नवंबर 2024 की शाम सात बजे अपनी बाइक से जा रहे थे। उस समय उनका दोस्त शिवकुमार बाइक पर पीछे बैठा था। जैसे ही वह गुलाब बाग के निकट पहुंचे तो सूरज ने चलती बाइक पर ही गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में धंस गई। तभी दूसरे हमलावर श्रवण ने भी पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे उनके शरीर में छर्रे लग गए।
विज्ञापन
विज्ञापन




जैसे ही वह अपना बचाव करने के लिए पीछे भागे तो राजकुमार और अजीत भी उनके पीछे भागे, सभी ने फायर किए। अजीत ने पास आकर तमंचा उनकी कनपटी पर सटा दिया, लेकिन फायर मिस हो गया। हमलावर भीड़ को देखकर भाग निकले।



अब एडीजे महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने सूरज, श्रवण उर्फ सवन उर्फ मठठी और अजीत को धारा 191(2) में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 191(3) में तीन साल की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड और धारा 109 व 190 में तीनों को 10-10 साल की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed