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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court Bail granted to former MLA Vijay Mishra wife, Ramlali Mishra; sentence suspended.

High Court : पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा की जमानत मंजूर, सजा निलंबित

Sun, 09 Aug 2026 11:58 AM IST
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 09 Aug 2026 11:58 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्तेदार की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के मामले में भदोई के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही ट्रायल कोर्ट से मिली दस साल कैद की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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High Court Bail granted to former MLA Vijay Mishra wife, Ramlali Mishra; sentence suspended.
पूर्व विधायक विजय मिश्रा और पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्तेदार की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के मामले में भदोई के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही ट्रायल कोर्ट से मिली दस साल कैद की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने रामलली की अपील पर दिया है। राम लली मिश्रा को ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि पूरा विवाद मेसर्स कृष्ण मोहन तिवारी नामक साझेदारी फर्म से संबंधित है।

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यह मूलतः दीवानी प्रकृति का विवाद है। एफआईआर में राम लली के खिलाफ कोई स्पष्ट और विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था। मुख्य आरोप उनके पति विजय मिश्रा के खिलाफ थे। याची की उम्र 70 वर्ष है और वह करीब तीन माह की हिरासत भुगत चुकी हैं।वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि मुकदमा वादी की आवासीय संपत्ति पर दबाव और बलपूर्वक कब्जे का प्रयास किया गया तथा साझेदारी फर्म की धनराशि को अवैध रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। लिहाजा, जमानत खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। साथ ही सजा के निलंबन का आदेश भी दिया है।

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