सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Contempt notice to DM-SSP for preventing people from offering namaz in private houses

High Court : निजी घर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में डीएम-एसएसपी को अवमानना नोटिस

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 17 Feb 2026 06:25 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी परिसर में नमाज अदा करने से रोकने के मामले में बरेली के डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है।

High Court: Contempt notice to DM-SSP for preventing people from offering namaz in private houses
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी परिसर में नमाज अदा करने से रोकने के मामले में बरेली के डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है।

Trending Videos

बरेली के तारिक खान ने याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि वह रेशमा खान के निजी घर (परिसर) में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। साथ ही बिना अनुमति इकट्ठा होने का हवाला देकर हिरासत में ले लिया था। 28 जनवरी और दो फरवरी को डीएम-एसएसपी को प्रत्यावेदन देकर रमजान के दौरान उसी परिसर में नमाज की अनुमति मांगी थी पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद पुलिस ने दखल दिया, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने अपने 27 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मरानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मामले में स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरिकों को अपनी निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार भारतीय संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार है।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 मार्च नियत की है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed