High Court : सपा विधायक जाहिद बेग को बड़ी राहत, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 जनवरी 2026 नियत की है। साथ ही राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया है।
विधायक जाहिद बेग के घर से नौ सितंबर 2024 को एक नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। इसके बाद की गई जांच के दौरान उनके घर से एक और नाबालिग नौकरानी मिली। इसपर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने ज्ञानपुर, भदोही में मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं विधायक की ओर से मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य से जवाब मांगा है।