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UP : हत्या में ससुर को मिली सजा-ए- मौत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट ने कहा- यह दुर्लभतम मामला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 30 Apr 2026 02:31 PM IST
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सार
आगरा के चर्चित सुशीलनगर दोहरा हत्याकांड में मृतका के ससुर, पति और देवर को मिली फांसी की सजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। चचेरे भाई संग अवैध संबंध के शक में बहू व उसके भाई की हत्या में दोषी पाए गए ससुर मदन सिंह की सजा-ए-मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
आगरा के चर्चित सुशीलनगर दोहरा हत्याकांड में मृतका के ससुर, पति और देवर को मिली फांसी की सजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। चचेरे भाई संग अवैध संबंध के शक में बहू व उसके भाई की हत्या में दोषी पाए गए ससुर मदन सिंह की सजा-ए-मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने सत्र अदालत आगरा को ओर से मृत्युदंड को पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ का संज्ञान लेते हुए दिया है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को दो महीने में मामले की फाइल तैयार करने व 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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मामला आगरा के इतिमद-उद-दौला थाना क्षेत्र का है। सुशीलनगर में 27 मई, 2022 को गौरव ने अपने भाई अभिषेक और पिता मदन सिंह के साथ मिलकर पत्नी पूजा और चचेरे भाई शिवम की हत्या कर दी थी। उसको शक था कि पूजा और शिवम के बीच अवैध संबंध हैं। इस वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
आगरा की सत्र अदालत ने 25 मार्च को सुनाए अपने फैसले में पिता मदन सिंह और उसके दो बेटों गौरव व अभिषेक को फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए टिप्पणी की थी कि एक पिता को अपने बेटों को रोकने के बजाय अपराध में शामिल होना क्रूरता की पराकाष्ठा है। दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसे मृतका पूजा के माता-पिता को देने का आदेश था।
