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Amroha News: अमरोहा में जल्द बनेगा वाहन स्क्रैप सेंटर, भेजा गया प्रस्ताव
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अमरोहा। जिले में पुराने और अनुपयोगी वाहनों के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए जल्द ही निजी वाहन स्क्रैप सेंटर स्थापित किया जाएगा। परिवहन विभाग ने अतरासी क्षेत्र के पास प्रस्तावित स्क्रैप सेंटर की आख्या रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
वर्तमान में जिले में स्क्रैप सेंटर नहीं होने के कारण वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए दूसरे जनपदों का रुख करना पड़ता है। नए सेंटर के शुरू होने पर निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप किया जाएगा और वाहन स्वामियों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाएगा।
एआरटीओ मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग के तहत पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निस्तारण किया जाता है। सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को अनफिट माना जाता है।
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उन्होंने बताया कि वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को स्क्रैप वैल्यू के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है। इसके आधार पर नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, वाहन निर्माता कंपनी की ओर से लगभग पांच प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मोटर वाहन कर में 15 से 25 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है।
एआरटीओ ने बताया कि निजी वाहन स्क्रैप सेंटर का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इसकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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वर्तमान में जिले में स्क्रैप सेंटर नहीं होने के कारण वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए दूसरे जनपदों का रुख करना पड़ता है। नए सेंटर के शुरू होने पर निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप किया जाएगा और वाहन स्वामियों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाएगा।
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एआरटीओ मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग के तहत पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निस्तारण किया जाता है। सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को अनफिट माना जाता है।
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उन्होंने बताया कि वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को स्क्रैप वैल्यू के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है। इसके आधार पर नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, वाहन निर्माता कंपनी की ओर से लगभग पांच प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मोटर वाहन कर में 15 से 25 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है।
एआरटीओ ने बताया कि निजी वाहन स्क्रैप सेंटर का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इसकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।