सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   25 years imprisonment to the man guilty of kidnapping a teenage girl

Ballia News: किशोरी को अगवा करने के दोषी को 25 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 01:28 AM IST
विज्ञापन
25 years imprisonment to the man guilty of kidnapping a teenage girl
विज्ञापन
बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदालत ने किशोरी को अगवा करने के मामले में अभियुक्त शिवा मौर्या निवासी सुदनपुर (बरेली) को दोषी पाया। 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
Trending Videos

पकड़ी थाना के वादी मुकदमा की नाबालिग भतीजी खेजुरी स्थित सरकारी अस्पताल में 23 मार्च 2023 को दवा लेने गई थी। अभियुक्त ने उसे प्रलोभन देकर अगवा कर लिया। जब घर वापस नहीं लौटी तो वादी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दो साल पहले के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई। 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed