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Bulandshahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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बुलंदशहर। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय एडीजे/पॉक्सो-01 के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़ित ने तहरीर देते हुए बताया था कि नवंबर 2022 में आरोपी नाजिम ने घर में घुसकर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था।
विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित की तहरीर पर गुलावठी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नवंबर 2022 में दुष्कर्म, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 21 दिसंबर 2022 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ पांच गवाह पेश किए गए।
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गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी नाजिम को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी नाजिम को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित की तहरीर पर गुलावठी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नवंबर 2022 में दुष्कर्म, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 21 दिसंबर 2022 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ पांच गवाह पेश किए गए।
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गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी नाजिम को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी नाजिम को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।