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Chandauli News: 6304 उपभोक्ताओं ने नहीं किया एक बार भी बिजली बिल जमा, बकाया हुआ 45.53 करोड़
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पीडीडीयू नगर। जिले में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) एक दिसंबर, 2025 से आरंभ होगी। जनपद के मुगलसराय डिविजन के 82 हजार 258 उपभोक्ताओं में 13 हजार 950 पर करीब 54 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। इसमें 6304 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी बिजली का बिल जमा नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया बिल बढ़कर 45.53 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं ब्याज की राशि 15 करोड़ 86 लाख रुपये है। ओटीएस में इस वर्ष ब्याज माफी के साथ मूलधन पर भी छूट का प्रावधान किया गया है।
योजना के तहत बिजली बिल बकायेदारों को सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) और मूल बकाया में छूट दी जाएगी। यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। इसके तहत बकाया बिलों पर छूट मिलेगी। मुगलसराय उपकेंद्र के 13 हजार 950 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना तीन चरणों में चलेगी। दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता योजना के पात्र होंगे।
उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में प्रथम चरण में एक से 31 दिसबंर तक 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में एक से 31 जनवरी तक 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में एक से 28 फरवरी तक 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चंदासी उपकेंद्र के एसडीओ मनोज कश्यप ने बताया कि एक और दो किलोवॉट के बकायेदार उपभोक्ता पंजीकरण कराकर बिल की अदायगी कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
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योजना के तहत बिजली बिल बकायेदारों को सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) और मूल बकाया में छूट दी जाएगी। यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। इसके तहत बकाया बिलों पर छूट मिलेगी। मुगलसराय उपकेंद्र के 13 हजार 950 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना तीन चरणों में चलेगी। दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता योजना के पात्र होंगे।
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उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में प्रथम चरण में एक से 31 दिसबंर तक 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में एक से 31 जनवरी तक 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में एक से 28 फरवरी तक 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चंदासी उपकेंद्र के एसडीओ मनोज कश्यप ने बताया कि एक और दो किलोवॉट के बकायेदार उपभोक्ता पंजीकरण कराकर बिल की अदायगी कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।