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Farrukhabad News: शहर कोतवाल को जिला अदालत से राहत, सात दिन की सजा पर लगी रोक

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:47 AM IST
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City police chief gets relief from district court, stay on seven-day sentence
फोटो-39 जनपद न्यायालय में पेश होने जाते शहर कोतवाल दर्शन सिंह। संवाद
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फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत से सात दिन के कारावास की सजा सुनाए जाने के करीब 72 घंटे बाद मंगलवार को शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को जिला जज की अदालत से राहत मिल गई। कोतवाल ने जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दाखिल कर सजा के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज नीरज कुमार ने सजा पर रोक लगा दी।
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मंगलवार दोपहर शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी अधिवक्ता महेश यादव व बार एसोसिएशन के महासचिव कुंवर सिंह यादव के साथ जनपद न्यायाधीश की अदालत पहुंचे। अदालत में दायर अपील में कोतवाल की ओर से कहा गया कि आदेश विधि विरुद्ध है और बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जल्दबाजी में पारित किया गया। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि संबंधित धारा के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। जिला जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीजेएम न्यायालय से मूल पत्रावली तलब कर ली है। पूरे दिन चली कानूनी प्रक्रिया के बाद शाम को आदेश के क्रम में दरोगा को राहत देते हुए छोड़ दिया गया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि एसीजेएम ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने 4 अप्रैल को कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को सात दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया था कि उन्हें गिरफ्तार कर 6 अप्रैल तक अदालत में पेश किया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी की अपील पर जनपद न्यायालय में सजा के आदेश पर रोक लगा दी गई है। एसीजेएम अदालत से मूल पत्रावली तलब की गई है। अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
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