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सामूहिक दुष्कर्म में दो लोग दोषी करार
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हमीरपुर। राठ थानाक्षेत्र में 11 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार कर फैसला सुरक्षित कर लिया। इन्हें सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
कस्बा निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 12वीं की छात्रा है। छह मार्च 2011 को वह घर से शाम करीब सात बजे सामान लेने दुकान जा रही थी। तभी हेमंत के अपने घर के पास दोस्त बाराखंभा निवासी फिरोज उर्फ आफताब के साथ खड़ा था। उसे देखते ही दोनों उसे पकड़कर घर के अंदर ले गए। विरोध करने पर फिरोज ने तमंचा लगाकर कहा कि अगर चिल्लाई तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया और कहा कि अगर किसी से बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म करते रहे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने हेमंत यादव व फिरोज को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
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कस्बा निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 12वीं की छात्रा है। छह मार्च 2011 को वह घर से शाम करीब सात बजे सामान लेने दुकान जा रही थी। तभी हेमंत के अपने घर के पास दोस्त बाराखंभा निवासी फिरोज उर्फ आफताब के साथ खड़ा था। उसे देखते ही दोनों उसे पकड़कर घर के अंदर ले गए। विरोध करने पर फिरोज ने तमंचा लगाकर कहा कि अगर चिल्लाई तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया और कहा कि अगर किसी से बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म करते रहे।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने हेमंत यादव व फिरोज को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।