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Hardoi News: नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले को पांच साल की सजा
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हरदोई। नाबालिग से अश्लील हरकत करने के नौ साल पुराने मामले में आरोपी पुत्तन को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए हैं।
शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 22 दिसंबर 2016 को उसकी पुत्री (10) गांव के बाहर खेत में बथुआ बिन रही थी। इस बीच शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के लोनी गांव निवासी पुत्तन उर्फ बड़े भइया आ गया था। अपनी गोद में उठाकर पड़ोस के ही गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। बेटी के शोर मचाने पर वह मौके पर पहुंच गए थे। इस पर आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गया था। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश करने के साथ ही 10 अभिलेखीय साक्ष्य भी दिए गए थे। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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गैंगस्टर के 25 साल पुराने मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा
हरदोई। गैंगस्टर एक्ट के 25 साल पुराने मामले में अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) ने मंगलवार को अभियुक्त जमुना को दोषी करार दिया। उसे दो साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
टड़ियावां के तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह ने 12 दिसंबर 2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि टड़ियावां थाना क्षेत्र के गोपामऊ में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर गोपामऊ से कचनारी जाने वाले रास्ते पर वह गए थे। यहां बाबूपुर गांव के पास कोतवाली देहात क्षेत्र के रिक्खापुरवा गांव निवासी जमुना को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पता चला था कि जमुना संगठित गिरोह चलाता है। आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए चोरी व लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज भूपेद्र प्रताप ने जमुना को दोषी करार दिया। उसे दो साल की सजा सुनाई।
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शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 22 दिसंबर 2016 को उसकी पुत्री (10) गांव के बाहर खेत में बथुआ बिन रही थी। इस बीच शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के लोनी गांव निवासी पुत्तन उर्फ बड़े भइया आ गया था। अपनी गोद में उठाकर पड़ोस के ही गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। बेटी के शोर मचाने पर वह मौके पर पहुंच गए थे। इस पर आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गया था। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश करने के साथ ही 10 अभिलेखीय साक्ष्य भी दिए गए थे। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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गैंगस्टर के 25 साल पुराने मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा
हरदोई। गैंगस्टर एक्ट के 25 साल पुराने मामले में अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) ने मंगलवार को अभियुक्त जमुना को दोषी करार दिया। उसे दो साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
टड़ियावां के तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह ने 12 दिसंबर 2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि टड़ियावां थाना क्षेत्र के गोपामऊ में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर गोपामऊ से कचनारी जाने वाले रास्ते पर वह गए थे। यहां बाबूपुर गांव के पास कोतवाली देहात क्षेत्र के रिक्खापुरवा गांव निवासी जमुना को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पता चला था कि जमुना संगठित गिरोह चलाता है। आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए चोरी व लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज भूपेद्र प्रताप ने जमुना को दोषी करार दिया। उसे दो साल की सजा सुनाई।