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Kasganj News: दुकान बंद कर चले जाने पर 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित
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कासगंज। कृषि विभाग, गन्ना विभाग और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमों ने खाद की कालाबाजारी रोकने को जिले की 38 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 6 दुकानों के बंद मिलने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई। जबकि अभिलेख अपूर्ण मिलने पर 4 विक्रेताओं को नोटिस दिए गए। 5 उर्वरक के नमूने भी लिए गए।
उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह और जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश की टीम ने तहसील कासगंज में, जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र एवं सहायक आयुक्त-सहकारिता महेंद्र सिंह की टीम ने तहसील सहावर में, तथा अपर जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार और खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार की टीम ने तहसील पटियाली में आकस्मिक छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों में पीओएस मशीन व अभिलेखों के साथ स्टॉक का मिलान किया गया। साथ ही, पॉस मशीन के नए वर्जन के अपडेट और जियो फेंसिंग की भी जांच की गई। इस दौरान कुल 5 उर्वरक नमूने भी लिए गए।
निरीक्षण के दौरान सहावर में उमेश खाद भंडार, मां वैष्णो देवी खाद बीज भंडार, शौर्य ट्रेडर्स, गुनगुन खाद बीज भंडार, तुलसीराम छोटेलाल खाद बीज भंडार और जय किसान बीज एजेंसी शामिल हैं। इनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं, सहावर में अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, पटियाली में सैनिक खाद भंडार, गुप्ता खाद भंडार और माँंगायत्री कृषक सेवा केंद्र में अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया।
इस दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन गोदाम और प्रतिष्ठान में स्टॉक का 100 प्रतिशत मिलान पीओएस मशीन, स्टॉक व वितरण पंजिका के साथ करें। उर्वरक वितरण केवल निर्धारित दर पर और पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाए। मुख्य पोषक तत्व उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं की जानी चाहिए। किसानों को प्रत्येक बिक्री पर कैश मेमो देना अनिवार्य है। स्टॉक व दर सूची बोर्ड पर उर्वरक उपलब्धता की सूचना अंकित होना अनिवार्य है।
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उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह और जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश की टीम ने तहसील कासगंज में, जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र एवं सहायक आयुक्त-सहकारिता महेंद्र सिंह की टीम ने तहसील सहावर में, तथा अपर जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार और खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार की टीम ने तहसील पटियाली में आकस्मिक छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों में पीओएस मशीन व अभिलेखों के साथ स्टॉक का मिलान किया गया। साथ ही, पॉस मशीन के नए वर्जन के अपडेट और जियो फेंसिंग की भी जांच की गई। इस दौरान कुल 5 उर्वरक नमूने भी लिए गए।
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निरीक्षण के दौरान सहावर में उमेश खाद भंडार, मां वैष्णो देवी खाद बीज भंडार, शौर्य ट्रेडर्स, गुनगुन खाद बीज भंडार, तुलसीराम छोटेलाल खाद बीज भंडार और जय किसान बीज एजेंसी शामिल हैं। इनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं, सहावर में अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, पटियाली में सैनिक खाद भंडार, गुप्ता खाद भंडार और माँंगायत्री कृषक सेवा केंद्र में अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया।
इस दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन गोदाम और प्रतिष्ठान में स्टॉक का 100 प्रतिशत मिलान पीओएस मशीन, स्टॉक व वितरण पंजिका के साथ करें। उर्वरक वितरण केवल निर्धारित दर पर और पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाए। मुख्य पोषक तत्व उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं की जानी चाहिए। किसानों को प्रत्येक बिक्री पर कैश मेमो देना अनिवार्य है। स्टॉक व दर सूची बोर्ड पर उर्वरक उपलब्धता की सूचना अंकित होना अनिवार्य है।
