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Lalitpur News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 12:50 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment and fined Rs 50,000 for murdering his wife
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चौबयाना मोहल्ले में दो वर्ष पूर्व महिला की लाठी से पीटकर हत्या का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी जयनारायण पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोतवाली क्षेत्र के चौबयाना मोहल्ले में दो वर्ष पूर्व रुकमन कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी।
मामले के अनुसार ग्राम रोंड़ा निवासी सुनील कुशवाहा ने 9 फरवरी 2024 की रात कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसके जीजा जयनारायण ने उसकी बहन रुकमन कुशवाहा (35) की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। घटना के समय मृतका की बेटी राधिका मौके पर मौजूद थी, जिसने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं माना। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रुकमन को मृत अवस्था में पाया। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों के अनुसार मृतका ने पहले भी पति द्वारा जानलेवा हमलों की शिकायत की थी, लेकिन इसे पारिवारिक विवाद समझकर नजरअंदाज कर दिया गया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश दुबे ने बताया कि न्यायालय ने इसे क्रूर और जघन्य हत्या मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये मृतका की तीनों बेटियों को (प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये) देने के आदेश दिए गए हैं।
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