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Maharajganj News: निर्धारित समय तक रजिस्ट्री-बैनामा नहीं तो रद्द होगा स्लाट

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 02:01 AM IST
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If the registry-banama is not done by the stipulated time, the slot will be cancelled.
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एक अप्रैल से नया नियम निबंधन कार्यालयों में प्रभावी
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महराजगंज। निबंधन आयुक्त स्तर से भूमि के रजिस्ट्री व बैनामे की प्रक्रिया को और पारदर्शी किया गया है। स्लाट बुकिंग के समय के भीतर अगर रजिस्ट्री-बैनामा की प्रक्रिया नहीं पूरी होती है तो स्लाट स्वतः रद्द हो जाएगा और प्रक्रिया के लिए फिर स्लाट बुक करना होगा।
भूमि बैनामा कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने के लिए शासन की ओर से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहली अप्रैल से शुरू इस नियम से ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के बाद निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर ही रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है तो बुकिंग स्लॉट अपने आप निरस्त हो जाएगा। संबंधित को फिर से अगले दिन के लिए नया स्लॉट बुक करना होगा। जनपद मुख्यालय के अलावा फरेंदा, निचलौल व नौतनवां तहसीलों में भूमि रजिस्ट्री व बैनामा के लिए निबंधन कार्यालय संचालित हैं जहां लगभग हर कार्य दिवस में लोग भू संपत्तियों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। नए वर्ष से आधार सत्यापन व बायोमेट्रिक के नियमों के कारण कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है जिससे तय समय के बुक स्लाटो के अनुरूप कार्य नहीं हो पाते हैं। रजिस्ट्री की नई व्यवस्था से अब घंटों इंतजार करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
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वर्जन
सभी निबंधन कार्यालयों को बताया जा चुका है कि अब स्लॉट बुक करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज, गवाह व अन्य औपचारिकताओं को पूरी तरीके से तैयार रखें। तय समय पर बैनामा व रजिस्ट्री नहीं होती तो ऑनलाइन सिस्टम स्वतः स्लॉट निरस्त कर देगा। फिर उस दिन रजिस्ट्री कराना संभव नहीं होगा। इसके लिए प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी है।
-आलोक शुक्ला, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, महराजगंज।
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