सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   If your name is not in the 2003 voter list, you will be included in the list based on your family members.

Meerut News: 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं हैं तो परिजनों के आधार पर सूची में होंगे शामिल

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Nov 2025 06:49 PM IST
विज्ञापन
If your name is not in the 2003 voter list, you will be included in the list based on your family members.
विज्ञापन
रविंद्र चौहान
Trending Videos

हस्तिनापुर। एसआईआर के अंतर्गत अभी तक बीएलओ को 2003 की सूची से मतदाताओं के नाम मिलाने में हो रही परेशानियों को देखते हुए अब इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग द्वारा बदलाव किया गया है। इससे सभी पात्र मतदाताओं को सूची से जोड़ा जा सके। अब ऐसे मतदाताओं को भी सूची में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा जिनके नाम 2003 की सूची में नहीं हैं। ऐसे पात्र मतदाता अपने परिजनों के आधार पर सूची से जुड़ सकेंगे। परंतु सभी के लिए एसआईआर का फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।
अब मतदाताओं को सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। यदि आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नए बदलाव के अनुसार जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं था उन पात्र लोगों को सूची में जोड़ने के लिए व्यवस्था अधिक सरल कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब अपने माता-पिता, दादा-दादी या अन्य परिजनों के नाम के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एसआईआर फॉर्म सही भरकर निर्धारित समय सीमा में जमा करें। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान इन सभी का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जा रहा है। एसआईआर कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह लगा है। प्रशासन ने बीएलओ को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने और भरवाने के निर्देश दिए हैं। किसी कारण बीएलओ किसी घर तक प्रपत्र नहीं पहुंचा पाए हैं तो मतदाता नजदीकी बीआरसी (मतदाता पंजीकरण केंद्र) जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तहसील में भी व्यवस्था की गई है।


फॉर्म में भरी होंगी ये जानकारी

बीएलओ की ओर से मिलने वाले फॉर्म में कुछ विवरण पहले से भरे होंगे, जैसे-नाम, इपिक (EPIC) नंबर, पता, भाग संख्या और क्रमांक।


मतदाता को स्वयं भरनी होगी जानकारी

फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), माता-पिता/अभिभावक का नाम, अभिभावक का EPIC नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर।

एसआईआर की प्रक्रिया

4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे और जमा करेंगे। 9 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। 31 जनवरी 2026 तक सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।



परिजनों के आधार पर भी हो सकते हैं सूची में शामिल

2003 की सूची में अगर नाम नहीं है तो अब पात्र मतदाता अपने परिजनों के नाम के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। -अमरीश कुमार, बीडीओ एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, हस्तिनापुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed