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Varanasi News: एपेक्स अस्पताल के प्रबंधक समेत दो के खिलाफ एफआईआर का आदेश, सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई टली

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 24 Feb 2026 11:48 AM IST
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सार

Varanasi News: वाराणसी जिले में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में एपेक्स अस्पताल के प्रबंधक समेत दो के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। वहीं बीएचयू में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई टल गई। 

FIR order against two people including Apex Hospital manager BHU Molestation case hearing postponed in banaras
कोर्ट का आदेश  - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम अर्पित पवार की कोर्ट ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने पर सेवानिवृत्त जवान की मौत के मामले में एपेक्स हॉस्पिटल के प्रबंधन संतोष सिंह और संबंधित चिकित्सक डॉ. अनुराग दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चितईपुर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि प्रार्थी के आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। 

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आजमगढ़ निवासी वादी अमित कुमार सिंह ने कोर्ट में आवेदन दिया। आरोप लगाया कि उसका भाई आईटीबीटी से सेवानिवृत्त सुजीत कुमार सिंह के गॉल ब्लैडर (पित्त की थैली) में स्टोन के ऑपरेशन के लिए चितईपुर के एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 
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23 अप्रैल 2025 को डॉ. अनुराग दीक्षित ने ऑपरेशन किया। घर आने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। दोबारा अस्पताल पहुंचा तो गंभीरता से नहीं देख कर उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 10 मई को सुजीत की लखनऊ के अस्पताल में मौत हो गई। पता चला कि एपेक्स अस्पताल के डाक्टरों ने लापरवाही से ऑपरेशन किया। इसके बाद वादी ने थाने से लेकर पुलिस उच्चाधिकारियों तक गुहार लगाई। कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में आवेदन दिया। 

कोर्ट ने सीएमओ वाराणसी को मेडिकल बोर्ड से जांच करने को निर्देशित किया था। उसके बाद मेडिकल बोर्ड ने भी रिपोर्ट में लापरवाही दर्शायी था। कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन करने के बाद डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। 

आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई टली

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के कुलदीप सिंह की अदालत में सोमवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई टल गई। यह सुनवाई गवाह विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव के अनुपस्थित रहने के कारण नहीं हो पाई। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पिछली सुनवाई में पीड़िता के साथी से आरोपी आनंद चौहान के अधिवक्ता ने जिरह पूरी कर ली थी। इस मामले में विवेचक को गवाही के लिए तलब किया गया था।

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प्रकरण के अनुसार, बीएचयू परिसर में 2 नवंबर 2023 की रात को आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना में तीनों आरोपियों, कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम सामने आने पर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी।  

नहीं हो सकी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, 18 मार्च की तिथि मुकर्रर

जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति देने और किरण सिंह की ओर से बंद तहखानों का एएसआइ द्वारा सर्वे करने की मांग समेत अन्य मुकदमों की सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 मार्च की तिथि नियत की। अधिवक्ता के निधन के कारण और दोपहर में शोक में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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मां श्रृंगार गौरी के पूजा-पाठ करने को लेकर राखी सिंह समेत पांच महिलाओं द्वारा दाखिल वाद में पक्षकार बनाने के लिए जय प्रकाश रामचंद्र राजभर ने अपने प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने की जिला जज से अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मामले में 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के दृष्टिगत, सभी मामलों में अगली सुनवाई के लिए जिला जज ने 18 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी।
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