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UP News: IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म...जिरह टली, जानें वजह; अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 03 Apr 2026 10:34 AM IST
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सार

Varanasi News: प्रकरण के अनुसार दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी बीएचयू के परिसर में बाइक सवार तीन आरोपियों ने आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।  

misdeed of IIT BHU Student Cross-examination Adjourned Find Out Why Next Hearing Now on 4 April
सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

Varanasi News: फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा से जुड़े चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले के विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव अदालत में उपस्थित हुए, हालांकि जिरह की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

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बताया गया कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण दोपहर बाद वकीलों ने शोकवश कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। इसके चलते विवेचक से बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की जा सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता मौजूद रहे। वहीं, आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ताओं को विवेचक से जिरह करनी थी, लेकिन वकीलों के कार्य से विरत रहने के कारण यह प्रक्रिया टल गई। एक अन्य आरोपी आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की ओर से उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे।

अभियोजन के अनुसार, 2 नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल को आरोपी के रूप में नामजद किया।

मामले में विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का मुख्य बयान पहले ही अदालत में दर्ज किया जा चुका है। बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह की जानी थी, लेकिन इससे पहले आरोपियों ने पीड़िता से जिरह कराने की मांग भी रखी थी। अब इस संवेदनशील मामले की आगे की कार्रवाई 4 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी, जिसमें विवेचक से जिरह पूरी कराए जाने की संभावना है।

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