हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को एक कंपनी में छापा मारकर करीब 3000 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग जब्त किया है। टीम ने चालान कर संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी में प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान बनाए जा रहे थे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी और वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता निर्मल कश्यप ने बताया कि सराय अलावर्दी स्थित एक कंपनी में प्रतिबंधित प्लॉस्टिक बनाने की सूचना मिली थी। इस पर टीम का गठन कर अवैध पॉलीथिन कैरी बैग निर्माण इकाई पर छापा मारा गया और करीब 3000 किलोग्राम पॉलीथिन बैग जब्त किया गया। इस कार्रवाई में नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारी भी मौजूद रहे।
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता निर्मल ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और एकल उपयोग प्लास्टिक और पॉलीथिन कैरी बैग की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। पॉली कैरी बैग और एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण,भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि शहर में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसमें 75 से 120 माइक्रोन तक के प्लास्टिक मिलने पर चालान किया जाता है। इसमें 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 से 1 किलोग्राम तक तीन हजार, एक से पांच किलो तक 10 हजार रुपये, 10 किलो अथवा अधिक प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जा रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।