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Sirohi News: High Court disobeyed the order, summoned the principal of Navodaya Vidyalaya with arrest warrant
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Sirohi News : हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य को अरेस्ट वारंट के साथ तलब किया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Sun, 22 Dec 2024 03:50 PM IST
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जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में सिरोही जिले की हनी पुरोहित ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद विद्यालय समिति ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। समिति का तर्क था कि छात्रा ने परीक्षा एक वर्ष में दो अलग-अलग विद्यालयों से उत्तीर्ण की है, जो नियमों के खिलाफ है।
छात्रा हनी पुरोहित ने इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट राजेश शाह के माध्यम से याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अक्टूबर में आदेश दिया कि याचिका लंबित रहने तक हनी पुरोहित को नियमित रूप से कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि एक मेधावी छात्रा का भविष्य तकनीकी कारणों से खराब नहीं होना चाहिए।
कोर्ट के आदेश के बावजूद हनी पुरोहित और उनके पिता द्वारा आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के बाद भी प्राचार्य ने छात्रा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। अंततः छात्रा ने प्राचार्य के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राचार्य के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उन्हें अरेस्ट वारंट के साथ तलब किया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना करना गंभीर अपराध है, विशेषकर तब जब यह एक छात्रा के भविष्य से संबंधित हो।
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